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एडीएम की अनुमति के बाद ही विस्फोटकों का विक्रय करें


    उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत कानू व्यवस्था एवं लोक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं कि समस्त मैगजीन भंडारणों के अधिभोगी अपने भंडारणों से विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का विक्रय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करें।

    आदेश के तहत समस्त मैगजीन भंडारणों के अधिभोगी जिस किसी क्रय कर्ता को उपरोक्त विस्फोटक का विक्रय करते हैं, तो उन्हें क्रय कर्ता व्यक्ति/दुकान/संस्थान के बारे में सम्पूर्ण जानकारी/दस्तावेज अपने रिकार्ड में रखना होंगे तथा आवश्यकता होने पर संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना होंगे।

    लायसेंसधारी उपयोगकर्ता प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक का हिसाब पत्रक संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे तथा उपयोग से शेष विस्फोटक को निर्धारित किए गए भंडार गृहों में सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा समस्त लायसेंसी दुकानों/ संस्थानों से किसी भी प्रकार का शस्त्र एवं उसके उपयोग में लाए जाने वाली कारतूस/बारूद का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

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