बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया, रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाए
उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत जनसामान्य के हित और जान-माल एवं लोक शांति, कानून व्यवस्था तथा आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उज्जैन जिले में बिना अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा उज्जैन जिले में डीजे का उपयोग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (2) को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक किसी भी दशा में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। एक वाहन एवं किसी एक स्थल पर 02 से अधिक चिलम (यंत्र) के उपयोग कीअनुमति नहीं दी जाएगी।
सार्वजनिक स्थान के लिए निर्धारित परिवेशीय ध्वनि मानक से 10 डेसिबल से अधिक ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। प्रायव्हेट साउंड सिस्टम किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस्तेमाल करने पर निर्धारित ध्वनि मानक से 05 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड सिस्टम प्रतिबंधित रहेंगे।
अनुमति के लिए कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से जिले में लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।