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अजजा वर्ग के हितग्राहियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि में से एक लाख रूपये तक कर्ज माफ


जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किये आदेश

उज्जैन । राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों की कुल ऋण राशि में से एक लाख रूपये तक राशि को माफ कर दिया है। यह ऋण माफी 31 दिसम्बर, 2018 तक की स्थिति में की गई है। इस संबंध में जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह ऋण माफी अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन पात्र ऋणियों की, की गई है जिन्होंने मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त ऋण राशि पर की जायेगी।

 

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