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अदालत में दो जोड़ों का समझौता करवाया, 6 करोड़ 63 लाख 68 हजार 273 की राशि का अवार्ड पारित


 

विशेष एवं कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश

श्री पाण्डेय ने नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ किया

    उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली तथा म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 9 मार्च को प्रात: जिला न्यायालय परिसर में विशेष एवं कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार पांडेय ने मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ किया।

अदालत में जिला मुख्यालय उज्जैन एवं पांचों तहसीलों सहित कुल 41 खंडपीठें गठित की जाकर कुल 3226 प्रकरण विभिन्न खंडपीठों में निराकरण हेतु रखे गये थे, जिनमें से लगभग 572 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। समाचार जारी होने तक विभिन्न खंडपीठों में प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही न्यायाधीशों के द्वारा जारी थी। लोक अदालत में 883 पक्षकार लाभान्वित हुए साथ ही छह करोड़ 63 लाख 68 हजार 273 का अवार्ड पारित हुआ। लोक अदालत में उज्जैन निवासी दो जोड़ों का विवाह का पुनर्स्थापन हिन्दू विवाह अधिनियम धारा-9 के अन्तर्गत करवाया गया।

इस अवसर पर अपर सत्र न्यायाधीश श्री एके सोहाने, श्री सीके बारपेटे, श्री संजय सिंह, श्री पीसी गुप्ता, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री जीपी अग्रवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पदमेश शाह, जिला रजिस्ट्रार श्री संकर्षणप्रसाद पाण्डेय, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुझाल्दा, मण्डल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद चौबे, सचिव श्री ओम सारवान, नेशनल बार ऑफ इंडिया के सदस्य श्री प्रताप मेहता, वरिष्ठ पैनल लॉयर पं.राजेश जोशी, शासकीय अधिवक्ता श्री मिश्रीलाल चौधरी, अभिभाषक श्री बीएल चौहान आदि उपस्थित थे।

    नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम संबंधी, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, बैंक ऋण वसूली प्रीलिटिगेशन एवं बैंकों के न्यायालय में लंबित प्रकरण, धारा 138 निगोशिएबल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, नगर पालिका निगम-जलकर, संपत्तिकर, बी.एस.एन.एल. के बकाया बिल वसूली संबंधी प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण किया गया।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन धारा 138 नेगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में राजीनामा होने पर शमन शुल्क में विभिन्न प्रकार की छूट भी दी गई।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में मप्रपक्षे विद्युत वितरण कंपनी लि. उज्जैन /विद्युत विभाग द्वारा बकाया विद्युत देयक वसूली, विद्युत चोरी, तथा मुख्यमंत्री संबल योजना अंतर्गत प्रकरणों में दी जा रही छूट दी गई।

वृहद लोक अदालत में जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा

31 प्रकरणों का निराकरण किया गया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम उज्जैन में भी वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्रीमती विभावरी जोशी, सदस्य श्रीमती विनीता बंसल की संयुक्त पीठ के द्वारा बीमा से सम्बन्धित, वित्तीय संस्थाओं, ऑटो मोबाइल, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक आदि से सम्बन्धित समस्त प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों सहित 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी तरह जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन से संबद्ध जिला फोरम शाजापुर में भी 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

 

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