अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ‘सबला महिला सभा’ आयोजित होगी
उज्जैन । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी कि शुक्रवार 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ‘सबला महिला सभा’ आयोजित की जायेंगी। मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा-6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम में महिला ग्राम सभा-सबला महिला सभा का आयोजन किया जायेगा। इन सभाओं में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं उनके कल्याण से सम्बन्धित विषयों पर विस्तृत चर्चा की जायेगी तथा ग्राम में महिलाओं के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित ग्राम विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी।
ग्राम सभा की अध्यक्षता महिला सरपंच या महिला उपसरपंच अथवा उपस्थित सदस्यों की सहमति से ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वार्ड की महिला पंच या वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जायेगी। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा के समुचित आयोजन हेतु एक शासकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। ग्राम सभा के आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा सम्बन्धित गांव के सहज-दृश्य स्थान पर चस्पा करने तथा ग्राम सभा आयोजन की सम्बन्धित गांव में डोडी पिटवाने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम सभा के सम्मिलन के बाद कार्यवाही विवरण अनिवार्यत: तैयार करने के लिये कहा गया है।
महिला सभा में विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा
शुक्रवार 8 मार्च को आयोजित होने वाली ‘सबला महिला सभाओं’ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित विषय जैसे- मनरेगा अन्तर्गत रोजगार नियोजन में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी, मनरेगा अन्तर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं में महिला मुखिया को प्राथमिकता दिये जाने आदि विषयों पर चर्चा की जायेगी। शौचालय का उपयोग बढ़ाने में महिलाओं का योगदान एवं उपलब्धी स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जिन्होंने सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धी हासिल की हो, उनका सम्मान किया जायेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु महिला राज्य मिस्त्रियों का चयन किया जायेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित विषयों जैसे- बालिकाओं को जन्म लेने, शिक्षा पाने, सुरक्षित रहने, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार दिये जाने, कई योजनाएं जैसे- बेटी बचाओ, लाड़ली लक्ष्मी, लाडो, सशक्तवाहिनी, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, बेटियों के जन्मोत्सव मनाने आदि विषयों पर चर्चा की जायेगी तथा प्रत्येक नवविवाहित महिला दम्पत्ति को पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में बताया जायेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित विषयों जैसे- शासकीय-अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के माध्यम से कक्षा पहली से पांचवी तक अध्ययनरत पांच से 10 वर्षीय छात्र-छात्राओं को आईएफए की गुलाबी गोली एवं कक्षा छटी से बारहवी में अध्ययनरत दसवी से 19 वर्षीय छात्र-छात्राओं को आईएफए की नीली गोली प्रत्येक मंगलवार को सेवन कराने, राष्ट्रीय कृमि दिवस पर एक से उन्नीस वर्षीय बच्चों को मीठी एल्बेंडाझोल गोली की प्रदायगी, महिला एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के उपायों आदि विषय पर चर्चा की जायेगी।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग से सम्बन्धित विषयों जैसे- कल्याणी पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, अविवाहित महिला पेंशन, विधवा पेंशन, बहुविकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के आयोजन हेतु कार्ययोजना बनाये जाने, इस योजना के तहत सहायता राशि 28 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये होने की जानकारी तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 600 रुपये प्रतिमाह होने के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी।