नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित की जायेगी, तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक हुई
उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली तथा म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा श्री विजय कुमार पांडेय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत के मार्गदर्शन में आगामी 09 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के संबंध में बुधवार को मंडल अभिभाषक संघ सभागृह में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समस्त न्यायाधीशगण, श्री ओम सारवान सचिव म.अ.सं. उज्जैन एवं समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम संबंधी, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, बैंक ऋण वसूली प्रीलिटिगेशन एवं बैंकों के न्यायालय में लंबित प्रकरण, धारा 138 निगोशिएबल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, नगर पालिका निगम-जलकर, संपत्तिकर, बी.एस.एन.एल. के बकाया बिल वसूली संबंधी प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन धारा 138 नेगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में राजीनामा होने पर शमन शुल्क में विभिन्न प्रकार की छूट देने पर बैठक में विचार किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में म.प्र.पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. उज्जैन /विद्युत विभाग द्वारा बकाया विद्युत देयक वसूली, विद्युत चोरी, तथा मुख्यमंत्री संबल योजना अंतर्गत प्रकरणों में दी जा रही छूट के संबंध में बैठक में चर्चा की गयी।
अदालत में जिला मुख्यालय उज्जैन एवं पांचों तहसीलों सहित कुल 41 खंडपीठें गठित की जाकर कुल 5554 प्रकरण राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु रेफर किए गए हैं।
उज्जैन जिले की आम जनता से अपील है कि उक्त नेशनल लोक अदालत में कई वर्षों से न्यायालयों/विभागों में लंबित/प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर अधिक से अधिक निराकरण कराकर लाभ लें।