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स्कूल यूनिफार्म, पुस्तकें एवं अन्य सामग्री निश्चित दुकान से खरीदने के लिये पालकों को बाध्य नहीं करेंगे


 

धारा 144 के तहत आदेश जारी

    उज्जैन । अशासकीय स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर नवीन प्रवेश लेने वाले एवं अध्ययनरत छात्रों पर बलपूर्वक दबाव बनाया जाता है कि वे उसी विद्यालय से अथवा परिसर स्थित विक्रेता से या अन्य किसी विशेष दुकान से पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, टाई, जूते, कॉपियां आदि शैक्षणिक सामग्री का क्रय करें। अभिभावकों पर बढ़ रहे अनावश्यक वित्तीय भार पर विराम लगाने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसको परिदृय में रखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जीएस डाबर ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित एवं लोकशान्ति को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अशासकीय शालाओं के संचालकों को उक्त कृत्य करने से रोक दिया है।

    प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार विद्यालय का नाम मुद्रित नोटबुक्स, विद्यालय की यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम, लोगो, मोनो प्रिंट करवाकर दुकानों से विक्रय करने एवं विशेष दुकान से विद्यालय विशेष की गणवेश बेचना प्रतिबंधित कर दिया है। इसी के साथ ही बहुत अधिक पाठ्यपुस्तक जो शैक्षणिक रूप से अप्रमाणित है, को निर्धारित करना एवं अभिभावकों एवं उनके बच्चों को खरीदने हेतु बाध्य न करने के निर्देश दिये गये हैं। कोई भी दुकानदार विक्रेता कापी एवं किताब का सेट बनाकर विक्रय नहीं करेगा। स्कूलों में लगने वाले यूनिफार्म, टाई, बैच, बेल्ट, कवर, स्टिकर का रंग, प्रकार आदि के सम्बन्ध में पालक टीचर एसोसिएशन की बैठक में तय करके पूर्व घोषणा विद्यालय द्वारा की जायेगी।

 

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