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चेक बाउंस मामले में बैंककर्मी को 3 माह की सजा


 

उज्जैन। चेक बाउंस के मामले में भारतीय स्टेट बैंक बड़नगर की शाखा में पदस्थ बैंककर्मी को प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने 3 माह कारावास की सजा सुनाई है। 

परिवादी पक्ष के अभिभाषक हितेश कुशवाह ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की बड़नगर स्थित शाखा के कर्मचारी कैलाशचंद्र बैरागी निवासी आनंद नगर उज्जैन ने प्रतीक शिखरे निवासी नागझिरी से डेढ़ लाख रूपये उधार लिये थे। इसके एवज में कैलाशचंद्र बैरागी द्वारा बतौर गारंटी एसबीआई बड़नगर शाखा का चेक क्रमांक 048780 राशि एक लाख पचास हजार का दिया था। राशि समय पर नहीं लौटाए जाने पर परिवादी ने यह चेक 4 अप्रैल 2016 को बैंक में लगाया तो खाते में राशि नहीं होने के कारण यह बाउंस हो गया था। प्रतीक ने वाद प्रकरण क्रमांक 4214/2016 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाया गया था। जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर 21 फरवरी 2019 को अभियुक्त कैलाशचंद्र बैरागी को धारा 138 अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 3 माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रतिकर सहित एक लाख 97 हजार की राशि परिवादी को भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। प्रतिकार राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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