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PM किसान योजना की गाइडलाइन तय, 1 फरवरी से इन किसानों को ही मिलेगा लाभ


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के लाभार्थियों के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। इसके तहत सिर्फ उन किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा जिनके नाम पर एक फरवरी से पहले दो हेक्टेयर से कम जमीन दर्ज होगी। बता दें कि अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने देश के 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता की घोषणा की है।
कृषि सचिव द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक अगर खेती की भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है तो योजना का लाभ नए भूमिधारक को मिलेगा, लेकिन अगर यह जमीन अगले पांच सालों के दौरान किसी को बेची जाती है तो नए भूमिधारक को इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं किसान के खेत कई गांवों या राजस्व रिकॉर्ड में फैले होंगे तो उनकी गिनती एक साथ की जाएगी।
पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लाभार्थियों की पहचान करने और किसानों को लाभ के त्वरित वितरण की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस योजना के तहत 2,000 रुपये की पहली किस्त पाने के लिए किसानों को आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हालांकि बाद में योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक होगा।
पत्र में छोटे किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल एक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों की पहचान के काम को तुरंत शुरू करें। इसके साथ ही पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में भारत सरकार द्वारा धन जारी करने के लिए प्रासंगिक डाटा अपलोड करने को कहा गया है।

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