राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज से शुरू करेगी अयोध्या मसले पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार से अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई करेगी. इस मसले पर सुबह 10.30 बजे से सुनवाई शुरू होगी. यह पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस एन. वी. रमण, जस्टिस उदय यू ललित और जस्टिस धनन्जय वाई. चंद्रचूड़ शामिल हैं.
जब मामला 4 जनवरी को सुनवाई के लिए आया था तो इस बात का कोई संकेत नहीं था कि भूमि विवाद मामले को संविधान पीठ को भेजा जाएगा क्योंकि शीर्ष अदालत ने बस इतना कहा था कि इस मामले में गठित होने वाली उचित बेंच 10 जनवरी को अगला आदेश देगी.
गौरतलब है कि नवगठित 5 सदस्यीय बेंच में न केवल मौजूदा मुख्य न्यायाधीश होंगे बल्कि इसमें 4 अन्य न्यायाधीश भी होंगे जो भविष्य में सीजेआई बन सकते हैं. जस्टिस गोगोई के उत्तराधिकारी जस्टिस बोबडे होंगे. उनके बाद जस्टिस रमण, जस्टिस ललित और जस्टिस चंद्रचूड़ की बारी आएगी.
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील
बहरहाल, अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित 2.77 एकड़ भूमि के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर, 2010 के 2:1 के बहुमत के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं. हाई कोर्ट ने इस फैसले में विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर- बराबर बांटने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ अपील दायर होने पर शीर्ष अदालत ने मई 2011 में हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने के साथ ही विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.