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प्रदेश में प्रथम राजस्व लोक अदालत 16 फरवरी को


 

प्रदेश में नागरिकों को राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालय में 16 फरवरी को लोक अदालत के आयोजन का निर्णय लिया गया है। लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्व प्रकरणों की तैयारियों के संबंध में राजस्व विभाग ने सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये हैं।

लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में समय-तालिका भी निर्धारित कर ली गयी है। प्रकरणों का चिन्हांकन और आरसीएमएस में पंजीकरण का कार्य 15 जनवरी तक, प्रकरणों में आदेश के पहले तक की समस्त कार्यवाही 10 फरवरी, राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों में अंतिम आदेश 16 फरवरी और लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल का कार्य 28 फरवरी तक किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर राजस्व लोक अदालत के लिये चिन्हित प्रकरणों के लिये अलग से एक फ्लेग क्रियेट किया जा रहा है।

 

मुकेश मोदी

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