जागरूक नागरिक बनें एवं दूसरों को भी जागरूक बनायें
मूल्य के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया
उज्जैन । प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शासन के निर्देश अनुसार सोमवार 24 दिसम्बर को सिंहस्थ मेला कार्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी श्री एमएल मारू ने उपस्थित उपभोक्ताओं को बताया कि ‘हम सब जागरूक नागरिक बनें और दूसरों को भी जागरूक बनायें’ ताकि किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई भी दुकानदार धोखाधड़ी न कर सके। उन्होंने बताया कि मूल्य के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। हमारे अधिकारों का हनन न हो, इसलिये हमें जागरूक होना चाहिये। श्री मारू ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस से पूरे सप्ताह जिले में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
‘उपभोक्ता कानून का ज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान’
खाद्य विभाग के अधिकारी श्री मारू ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 बनाया है, तब से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार जैसे उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जानने का अधिकार, चयन का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता फोरम, सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यालयों में सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष बेहिचक अपनी बात रखने का अधिकार आदि हैं। बैंक से सम्बन्धित धोखाधड़ी होने पर उपभोक्ता बैंक लोकपाल, बीमा से सम्बन्धित शिकायत बीमा नियामक आयोग, विद्युत से सम्बन्धित शिकायत विद्युत नियामक आयोग, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सियों से सम्बन्धित शिकायत टेरेटेरी कार्यालय, क्षेत्रीय वितरक कार्यालय, जिला खाद्य नियंत्रक के कार्यालय में उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकते हैं। श्री मारू ने बताया कि व्यापार के लिये खरीदी गई कोई वस्तु या सेवा उपभोक्ता फोरम के दायरे में नहीं आती है। वस्तु से अभिप्राय जैसे- इलेक्ट्रॉनिक सामान, रहवासी मकान, दोपहिया एवं चौपहिया वाहन, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाला सामान जैसे- किराना, कासमेटिक, खाने-पीने के पैकेट, बन्द वस्तु, कपड़े, जूते, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस आदि हैं। इसी तरह सेवा से अभिप्राय जैसे- रेलवे सफर, मोटर वाहन सफर, बिजली कंपनी, टेलीफोन, मोबाइल सेवा, हवाई जहाज सेवा, होटल, टेन्ट हाऊस, धर्मशाला, गार्डन, बैण्ड-बाजे, प्रायवेट अस्पताल आदि। इसी प्रकार मिलावटरहित वस्तु जैसे दूध, दूध से बनी वस्तु, खाने एवं अन्य उपयोग का तेल, घी, अन्य सामग्री आदि। श्री मारू ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता खरीदी गई समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं का बिल जरूर लें, ताकि गलत होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा कर अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
एनआईसी के जिला सूचना अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव ने तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में उपभोक्ताओं को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि दुकानदार भ्रमित न करें, इसके लिये हमें सचेत रहकर जागरूकता का परिचय देना चाहिये। कोई भी वस्तु खरीदने में हमें सावधानी बरतनी चाहिये। हमें किसी की कठपुतली बनकर कोई वस्तु धोखाधड़ी से नहीं लेनी चाहिये। उन्होंने मोबाइल, एटीएम आदि की सिक्योरिटी के बारे में भी महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां दीं। बताया गया कि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी चाहिये। कार्यक्रम में जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक श्री अरूण गुप्ता, कृषि विभाग के श्री सीएल केवड़ा, सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री ओपी गुप्ता आदि ने भी उपस्थित उपभोक्ताओं को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को जागरूक रहकर अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिये। कोई भी वस्तु सामान खरीदने पर हमें सावधानी बरतनी चाहिये।
इस अवसर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिये एक वाहन रैली भी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंहस्थ मेला कार्यालय परिसर पहुंची। सिंहस्थ मेला कार्यालय परिसर में ही विभिन्न विभागों की जैसे- लीड बैंक, नापतौल विभाग, सेल्स आफिसर आईओसी पम्प, सेल्स आफिसर (इंडेन, बीपीसीएल, एचपीसी, एलपीजी), थोक उपभोक्ता भण्डार, डाक एवं तार विभाग आदि विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गई थी।