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कृषि उपज के परिवहन हेतु शत-प्रतिशत ऑनलाइन अनुज्ञा-पत्र 1 जनवरी से जारी होंगे


 

    उज्जैन। प्रदेश की समस्त मंडी समिति में एक जनवरी 2019 से कृषि उपज के परिवहन हेतु शत-प्रतिशत ऑनलाइन अनुज्ञा-पत्र ही जारी किये जायेंगे। पूर्व से प्रचलित अनुज्ञा-पत्र मॉड्यूल में व्यापारियों की मांग अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किया जाकर परिवर्तित ई-अनुज्ञा पत्र मॉड्यूल को लागू किया जा रहा है। इससे व्यापारियों को वाणिज्यिक संव्यवहार में सुगमता हो सकेगी। ई-अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू होने से कृषि उपज का व्यापार और अधिक सरल और सुगम होने के साथ ही उपज के परिवहन में होने वाले व्यय में कमी आयेगी।

    मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे व्यापारियों को पारदर्शी कार्य प्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। व्यापारियों को स्वयं अनुज्ञा-पत्र जारी करने की सुविधा उन्हें प्रदाय की गई है, वह चाहे तो घर बैठे स्वयं अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकते हैं, परन्तु जो व्यापारी स्वयं अनुज्ञा-पत्र जारी करने में असमर्थ हैं, उनको मंडी में पदस्थ अमले के सहयोग से अनुज्ञा-पत्र कर्मचारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। मंडी प्रशासन का कार्य भी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की भांति किया जायेगा। व्यापारी एक क्लिक पर कृषि उपज के क्रय-विक्रय, मंडी फीस, शेष स्कंध की जानकारी कहीं पर भी त्वरित रूप से देख सकेंगे। साथ ही उनके खाते की जानकारी का प्रिंट भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनको क्रय-विक्रय सम्बन्धी कागजी रख-रखाव से मुक्ति मिलेगी व मंडी पर उनकी निर्भरता कम होगी।

    परिवर्तित अनुज्ञा-पत्र मॉड्यूल में कृषि उपज के वाहन में खराबी आने, सौदा निरस्त, सौदा निरस्त कर पुन: दूसरे व्यापारी को बेचने की स्थिति में व्यापारी फर्म के नाम में परिवर्तन करने की सुविधा व्यापारियों को उपलब्ध कराई गई है। व्यापारी द्वारा मंडी कार्यालय में माह में दो बार जमा की जाने वाली पाक्षिक विवरणी अनुज्ञा-पत्र मंडी कार्यालय में 14 दिन के भीतर जमा करने एवं वर्ष के अन्त में कराये जाने वाले लेखा सत्यापन से राहत मिलेगी। मंडी बोर्ड द्वारा समय-समय पर ई-अनुज्ञा-पत्र मॉड्यूल के सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित कर व्यापारियों एवं मंडी में पदस्थ अमले को प्रशिक्षित किय गया है, जिससे ई-अनुज्ञा प्रणाली का उपयोग करने में सुगमता हो सकेगी।

 

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