मकर संक्रान्ति पर चाइना डोर पूर्णत: प्रतिबंधित, जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अधीन सम्पूर्ण उज्जैन जिले में चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी नागरिक, व्यापारी, संस्था चायना डोर का क्रय-विक्रय नहीं करेगी। यही नहीं चाइना डोर का भण्डारण व मकर संक्रान्ति पर्व के पूर्व 21 दिसम्बर से ही पतंगबाजी में चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में मकर संक्रान्ति पर्व के अवसर पर वृहद रूप से पतंगबाजी की जाती है। यह देखने में आया है कि पतंगबाजी में चाइना डोर का प्रयोग भी अधिक मात्रा में होता है। चाइना डोर का मटेरियल अत्यधिक खतरनाक होने के कारण राहगीरों एवं पशु-पक्षियों को इससे शारीरिक क्षति पहुंचती है। इससे बचने के लिये चाइना डोर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।