बाल विवाह रूकवाया गया
उज्जैन । महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा 7 दिसम्बर को मुल्लापुरा उज्जैन में होने वाले बाल विवाह को रूकवा कर पालकों को समझाईश दी गई। मुल्लापुरा उज्जैन निवासी जगदीश बैरागी की पुत्री के विवाह की सूचना विभाग को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तत्काल बाल विवाह निरोधक दल ने घटना स्थल पर जाकर कार्यवाही की। दल को मौके पर जानकारी मिली की जगदीश बैरागी की पुत्री का विवाह पितियाखेड़ी आगर के निवासी राजाराम के पुत्र से 10 दिसम्बर को होना निर्धारित है। बाल विवाह निरोधी दस्ते द्वारा पुत्री के परिजनों से चर्चा कर उन्हें समझाईश दी गई कि बाल विवाह किया जाना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत दण्डनीय अपराध है। दल द्वारा समझाये जाने पर नाबालिग लड़की के पिता जगदीश बैरागी विवाह रोकने के लिये मान गये।