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मतगणना में सावधानी से कार्य करें, मतगणना के कार्य में लगने वाले गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों का 2 सत्रों में प्रशिक्षण सम्‍पन्न


    उज्जैन। विधानसभा चुनाव में दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला कार्य मतदान की प्रक्रिया को निर्विघ्न सम्पन्न कराना और दूसरा कार्य मतदान के पश्चात मतगणना की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाना। मतगणना मंगलवार 11 दिसम्बर को प्रात: 8 बजे से सांवेर रोड स्थित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सम्पन्न की जाना है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह के नेतृत्व में विक्रम कीर्ति मन्दिर में गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों का 2 सत्रों में प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों से कहा गया कि मतगणना की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सावधानी से एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया जाये। प्रशिक्षण में गणना पर्यवेक्षकों एवं गणना सहायकों के अलावा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विधानसभा निर्वाचन के प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्री संदीप जीआर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरपी वर्मा, विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर उपस्थित थे।

    प्रशिक्षण में प्रशिक्षक डॉ.संदीप नाडकर्णी, डॉ.विजय सुखवानी एवं डॉ.बीएस अखंड ने क्रमवार मतगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पॉवर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के मतगणना हॉल में अधिकतम 14-14 मतगणना टेबल लगाई जायेंगी। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर एवं आयोग द्वारा नियुक्त किये गये प्रेक्षक की टेबल लगाई जायेगी। मतगणना हॉल के आसपास लगी जाली के बाहर अभ्यर्थियों के गणना एजेन्टों के बैठने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि मतगणना की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ देख सकें और समझ सकें। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से लेना होगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को अपने गणना अभिकर्ता की सूची मतगणना के 3 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी कि मतगणना हॉल के भीतर उन्हीं को अनुमति रहेगी, जो निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अधीन होगी। मतगणना हॉल में मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत ऑब्जर्वर, निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता उपस्थित रह सकेंगे।

    प्रशिक्षकों ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना शुरू करने के लिये यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों की रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा यथोचित रूप से जांच की जाये। उन्होंने बताया कि आयोग के नियम-1961 के नियम-54ए की आवश्यकता अनुसार डाक मतपत्र रिटर्निंग आफिसर की टेबल पर सबसे प्रथम मतगणना के लिये रखे जायेंगे। विधि के तहत डाक मतपत्रों की गणना मतगणना के पहले की जायेगी। डाक मतपत्रों की गणना के बाद ईवीएम के मतपत्रों की गणना प्रारम्भ की जायेगी। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्रों की गिनती के दौरान मतगणना टेबलों पर वोटिंग मशीनों के कंट्रोल यूनिटों के संवितरण का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश रिटर्निंग आफिसर दे सकते हैं। गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक दिये गये निर्देशों का पालन कड़ाई से करें।

प्रशिक्षण में कंट्रोल यूनिटों पर मोहर की जांच, कंट्रोल यूनिट पर मोहर तथा पहचान-चिन्हों की जांच, कागज मोहर की क्रमसंख्या का मिलान, कंट्रोल यूनिट की क्रमसंख्या की जांच आदि से सम्बन्धित विस्तार से जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई। इसी प्रकार शुक्रवार को ही बृहस्पति भवन में एनआईसी के श्री धर्मेन्द्र यादव ने आईटी टीम को प्रशिक्षित किया। वहीं सिंहस्थ मेला कार्यालय में दोपहर में ईवीएम पोस्ट काउंटिंग सीलिंग प्रशिक्षण श्री एसके उदिया एवं श्री मनोज हिंगे ने दिया।

मतगणना कार्य में नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज

मतगणना के दिन स्ट्रांगरूम से मतगणना कक्ष में सीयू एवं प्रारूप-17ग लाने एवं वापसी हेतु नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण शनिवार 8 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे सिंहस्थ मेला कार्यालय में प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जायेगा। इसी तरह सोमवार 10 दिसम्बर को अपराह्न 3 से 5 बजे तक शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मतगणना स्टाफ का द्वितीय प्रशिक्षण एवं शाम 5 बजे से विक्रम कीर्ति मन्दिर में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण सम्पन्न होगा। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने समस्त विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों को निर्देश दिये हैं कि वे उक्त तिथि एवं नियत समय तथा स्थान पर सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को भिजवाना सुनिश्चित करें।        

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