कलेक्टर ने महिदपुर के अरनिया बहादुर जलाशय के जल को संरक्षित घोषित किया
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने महिदपुर तहसील स्थित अरनिया बहादुर जलाशय के जल को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- 3 के अंतर्गत संरक्षित घोषित कर दिया है। उक्त आदेश जनसाधारण को घरेलू प्रयोजन के लिए जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से जारी किया गया है। आदेश के तहत अरनिया बहादुर जलाशय के जल को अन्य किसी प्रयोजन जैसे- सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महिदपुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महिदपुर और सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड तराना को निर्देश दिये है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अरनिया बहादुर जलाशय के जल का प्रयोग केवल घरेलु प्रयोजन के लिये हो तथा जल के उपयोग के विविध तरीकों पर सतत निगरानी रखी जाए। उक्त अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अन्य प्रयोजन के लिये उनके अधिकार क्षेत्र में जल उपयोग होता पाये जाने की स्थिति में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नगर पालिका महिदपुर, सहायक यंत्री पीएचई उपखण्ड तराना और विद्युत मण्डल के दल तहसील महिदपुर स्थित अरनिया बहादुर जलाशय पर चल रहे या चलने वाले अवैध पम्पों को जप्त करने की कार्यवाही करेंगे।
उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध 2 वर्ष का कारावास अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।