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शाम से समस्त प्रकार के राजनैतिक प्रचार पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा


 

सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे

कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2018 के तहत बुधवार 28 नवम्बर को मतदान दिवस होने पर निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू और निष्पक्ष संचालन तथा जन-सामान्य के हित, जानमाल और लोकशान्ति को बनाये रखने तथा जन-सामान्य की सुरक्षा हेतु पूरे उज्जैन जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। उक्त आदेश उज्जैन जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के लिये तत्काल प्रभावशील हो गया है।

    आदेश के तहत सोमवार 26 नवम्बर की शाम 5 बजे से उज्जैन जिले के समस्त सातों विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों एवं जिले में सुरक्षा बलों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा। इसी प्रकार यह प्रावधान चुनाव पूर्व घर-घर जनसम्पर्क में जा रहे राजनैतिक व्यक्तियों के लिये प्रभावशील नहीं होगा।

    आदेश के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात सोमवार 26 नवम्बर को शाम 5 बजे के उपरान्त सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार या उनसे जुड़े सदस्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कोई भी राजनैतिक जुलूस, रैली या मीटिंग भी प्रतिबंधित रहेगी।

    सोमवार 26 नवम्बर की शाम 5 बजे से ऐसे सभी राजनैतिक पदाधिकारी/दल के सदस्य जो प्रचार के लिये उज्जैन जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आये हैं एवं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे तत्काल उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जायेंगे, क्योंकि इन बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान में बाधक बनते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। सम्बन्धित थाना प्रभारी ऐसे समस्त व्यक्तियों पर नजर रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उक्त निर्धारित समय से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जायें।

    कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत 25 नवम्बर से 29 नवम्बर तक जिले में स्थित सभी मैरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल, गेस्ट हाऊस, धर्मशालाएं तथा समस्त होटलें एवं ऐसे स्थल, जहां बाहरी व्यक्ति आकर रूक सकते हैं, वहां के संचालकगण अपने सम्बन्धित थाना प्रभारी को आयोजन की बुकिंग/रूकने वाले व्यक्तियों के सम्पूर्ण विवरण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा करायेंगे एवं पावती प्राप्त करेंगे। सम्बन्धित थाना प्रभारी इन सभी जानकारी का परीक्षण करेंगे तथा शंकास्पद व्यक्तियों के ठहरने अथवा आयोजन की शंका होने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

    इसी प्रकार 25 नवम्बर से मतदान समाप्ति की अवधि तक कोई भी व्यक्ति/प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति या समुदाय को भोजन नहीं करा सकेंगे तथा इसी प्रकार कोई भी राजनैतिक एकत्रीकरण, रेस्ट हाऊस, धर्मशाला, होटल, मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल आदि में सभाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

    25 नवम्बर से किसी भी शासकीय आयोजन के तहत हितग्राहियों को कोई भी वेतन अथवा अन्य लाभ मतदान समाप्ति की अवधि तक नहीं दिया जा सकेगा। यह निर्देश सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं हर प्रकार की स्थानीय निकायों एवं उनके अधिकारियों पर भी प्रभावशील रहेगा।

    मंगलवार 27 नवम्बर और बुधवार 28 नवम्बर को कोई भी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल का प्रत्याशी प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का चुनावी पोस्टर या राजनीति से सम्बन्धित विज्ञापन बिना एमसीएमसी टीम के प्रीसर्टिफिकेशन के प्रकाशित नहीं करवायेगा तथा बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन छपवाना इन राजनैतिक व्यक्तियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

    सोमवार 26 नवम्बर की शाम 5 बजे के उपरान्त मतदान समाप्ति की अवधि तक किसी भी प्रकार से वाहन के काफिले को चलाना प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को पूर्व में प्रदाय की जा चुकी है तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बाध्यकारी रहेगा। इसी प्रकार उज्जैन जिले के समस्त नागरिकों के लिये भी यह बाध्यता रहेगी कि वे ऐसा कोई कृत्य न करें, जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की भावना के विपरीत हो या इन निर्देशों के विपरीत हो।

    कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत समस्त निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अनुमति को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर सम्बन्धित वाहन के विरूद्ध इस आदेश के उल्लंघन के तहत सुसंगत अपराध सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।

    रविवार 25 नवम्बर की शाम 5 बजे से सभी आर्म्स डीलर, जिलेटिन, फ्यूज विक्रेता पर उनकी सामग्री के क्रय-विक्रय करने पर मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिये पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

    मतदान वाले दिन प्रत्याशी के लिये 1 वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिये 1 वाहन तथा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के लिये 1 वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी की जा सकेगी। इन वाहनों में वाहनचालक सहित अधिकतम 5 लोग बैठ सकेंगे। इन सभी वाहनों का ये लोग ही केवल उपयोग कर सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार वर्णित व्यक्तियों की अनुपस्थिति की दशा में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन द्वारा जारी किये गये अनुमति-पत्र को वाहन के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।

    सभी होटल संचालकों, सभी रेस्टॉरेंट संचालकों, सभी देशी/विदेशी मदिरा के ठेकेदारों, सभी पेट्रोल पम्प संचालकों आदि के लिये यह भी बाध्यकारी होगा कि वे वस्तु सम्बन्धी सामग्री/सेवाएं/सुविधाएं कच्ची पर्ची पर जारी नहीं करेंगे। अगर उज्जैन जिले में कहीं भी यह पाया जाता है कि उक्त श्रेणी के व्यापार में अथवा चुनाव से सम्बन्धित अन्य किसी व्यवहार में कच्ची पर्ची पर सुविधाएं/सामग्री दी जा रही है तो उसे निर्वाचन अपराध/निर्वाचन रिश्वत की श्रेणी में लिया जाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188, 171बी, 171ई तथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा।

    बुधवार 28 नवम्बर को मतदान दिवस पर मतदाताओं के निजी वाहन पोलिंग बूथ से 200 मीटर की परिधि से बाहर ही पार्क होंगे।

    कलेक्टर ने कहा है कि पूर्व के जारी अन्य सभी प्रतिबंधात्मक आदेश, जो अभी प्रभावशील हैं वे यथावत प्रभावशील रहेंगे। मतदान केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी वस्तु के माध्यम से किसी भी मानव आवाज को ऊंचा कर बताना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा असामान्य आवाज निर्मित करना, चिल्लाना या कोई भी ऐसी गतिविधि करना, जिससे मतदान की शान्ति में विघ्न हो, प्रतिबंधित रहेगा।

    प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन बूथ 200 मीटर से बाहर रहेंगे तथा इन मतदान बूथ पर 1 टेबल, 2 कुर्सी, 3 गुणा डेढ़ फीट का 1 बैनर के अतिरिक्त कुछ भी सामग्री या शामियाना, पोस्टर, बैनर, राजनैतिक पर्ची आदि नहीं लगाई जायेगी। इन बूथों की अनुमति स्थानीय निकाय/पंचायत से लेना अनिवार्य होगा।

    सभी निजी संस्थान, फैक्टरी और कार्यालय 28 नवम्बर को अपने कर्मचारियों/श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देंगे तथा किसी भी मतदाता को उस दिवस में मतदान करने के लिये नहीं रोका जायेगा। उक्त आदेश 29 नवम्बर की शाम 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

 

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