कलेक्टर ने 13 व्यक्तियों को जिला बदर किया
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने उज्जैन जिले के 13 व्यक्तियों को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया है। कलेक्टर ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5 के अन्तर्गत उक्त व्यक्तियों को जिला बदर किया है। इसके अलावा इन व्यक्तियों को जिला उज्जैन एवं जिले की राजस्व सीमा से लगे जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश न करने के आदेश जारी किये गये हैं।
आदेश के तहत पुलिस थाना क्षेत्र नीलगंगा के गौरव उर्फ अजय पिता स्व.अशोक रायकवार, पुलिस थाना बड़नगर के पप्पू उर्फ दाढ़ी उर्फ अजीजउद्दीन पिता बदरूद्दीन, पुलिस थाना नागदा के फूंदालाल पिता भगवान बागरी, पुलिस थाना क्षेत्र चिमनगंज मंडी के कमलेश पिता किशोर कछवाय, पुलिस थाना इंगोरिया के कमल पिता शंभु पुरी, पुलिस थाना नागदा के अन्नू उर्फ अनवर पिता बाबू खान, पुलिस थाना क्षेत्र जीवाजीगंज के आकाश पिता दिलीप भामी, पुलिस थाना माकड़ोन के नगजी उर्फ रफीक पिता दूलेसिंह मोगिया, पुलिस थाना क्षेत्र चिमनगंज मंडी के त्रिशूल पिता गोपाल पारदी, पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली के मोहित पिता मनोज परिहार, पुलिस थाना महिदपुर के इम्तियाज उर्फ लसन पिता इसरार अली, पुलिस थाना क्षेत्र खाचरौद के सोहनलाल पिता रासमुख और पुलिस थाना चिमनगंज मंडी के अजय उर्फ पप्पी पिता रामचन्द्र ठाकुर को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया गया है। उक्त व्यक्तियों का यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु इससे पूर्व उन्हें सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देनी होगी।