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कलेक्टर ने बड़नगर के दोनों बांधों के जल को संरक्षित घोषित किया


 

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने जनसाधारण को घरेलु प्रयोजन के लिये जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से बड़नगर के लिखोदा स्थित बांध एवं पुराने पाले में पेयजल को संग्रहित करने के लिये बनाये गये बांध के जल को मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा-3 के तहत संरक्षित घोषित कर दिया है। बड़नगर के उक्त बांधों से लगे ग्रामों को केवल पेयजल के लिये जल प्रयोग की अनुमति होगी। इसके अलावा उक्त दोनों बांधों के जल को अन्य किसी प्रयोजन तथा सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

    कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़नगर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बड़नगर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर यह सुनिश्चित करेंगे कि जल का प्रयोग केवल घरेलु प्रयोजन के लिये हो तथा जल के उपयोग के विविध तरीकों पर सतत निगरानी रखेंगे। उक्त अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अन्य प्रयोजन के लिये उनके अधिकार क्षेत्र में जल उपयोग होता पाये जाने की स्थिति में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नगर पालिका बड़नगर, राजस्व विभाग और विद्युत मण्डल के दल बड़नगर स्थित उक्त दोनों बांधों पर चल रहे या चलने वाले अवैध पम्पों को जप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

    उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध 2 वर्ष का कारावास अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

 

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