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मतदान के 48 घंटे पूर्व से सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस रहेगा


 

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2018 के तहत 28 नवम्बर मतदान दिवस को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न कराने की दृष्टि से सोमवार 26 नवम्बर को शाम 5 बजे से बुधवार 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण उज्जैन जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है।

    इस अवधि में उज्जैन जिले की समस्त देशी मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र तथा विदेशी मदिरा के सभी फुटकर विक्रय केन्द्र तथा लायसेंस एफएल-1, 2, 3, 4 (क्लब बार लायसेंस), 9 (मेसर्स महाकाल डिस्टिलरी प्रालि नरवर), वाइन आऊटलेट एवं शासकीय विदेशी मदिरा भाण्डागार, देशी मदिरा भाण्डागार पूर्णत: बन्द रहेंगे और जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।

 

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