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27 व 28 नवम्बर को समाचार-पत्रों में विज्ञापन छपवाने से पूर्व उसका पूर्व प्रमाणन आवश्यक


 

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

    उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन-2018 के परिप्रेक्ष्य में मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रिंट मीडिया में अपमानजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि 27 एवं 28 नवम्बर को कोई भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, अन्य संस्था अथवा व्यक्ति समाचार-पत्रों में जिला एमसीएमसी द्वारा पूर्व प्रमाणन कराए बिना राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाएगा। आयोग द्वारा यह आदेश भारतीय संविधान की धारा-324 के अन्तर्गत जारी किए गए हैं।

    इस सम्बन्ध में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री राजेश कौल द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में भारत निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी.नरहरि ने प्रदेश के समस्त समाचार-पत्रों के प्रकाशकों/सम्पादकों को लिखे पत्र में कहा है कि वे उक्त अवधि में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व प्रत्याशी/राजनैतिक दल से विज्ञापन का जिला एमसीएमसी द्वारा जारी पूर्व प्रमाणन अवश्य प्राप्त कर लें।

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को भी अवगत कराएं

    आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी.नरहरि ने निर्देश दिए हैं कि प्रिंट मीडिया में मतदान के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 27 एवं 28 नवम्बर को राजनैतिक विज्ञापन छपवाने के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को भी आयोग के इन निर्देशों की सूचना दी जाए, जिससे वे इस अवधि में जिला एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन के बाद ही अपने विज्ञापन प्रकाशित करवाएं।

 

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