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सेक्टर अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, मतदान सामग्री का वितरण एवं प्राप्ति का जिम्मा रहेगा


 

कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

    उज्जैन । निर्वाचन प्रबंधन में रिटर्निंग आफिसरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिटर्निंग आफिसर की मदद के लिये कई अधिकारी-कर्मचारी लगाये जाते हैं। सेक्टर अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सेक्टर अधिकारियों को मतदान सामग्री का वितरण एवं मतदान की समाप्ति के बाद सामग्री की प्राप्ति का जिम्मा सौंपा गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने विक्रम कीर्ति मन्दिर में सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस बार निर्वाचन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। इस हेतु पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बेमन से काम न करे। मन से काम नहीं करने वालों के विरूद्ध सख्ती से निपटा जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी। निर्वाचन के कार्य में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। हमारे लिये 2 दिन यानी मतदान सामग्री वितरण का दिन 27 नवम्बर एवं मतदान का दिन 28 नवम्बर अतिमहत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों में कोई भी अधिकारी-कर्मचारी दिये गये दायित्वों में लापरवाही न करे।

सामग्री चैक के दौरान ईवीएम को न करें चैक

    सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिया कि विधानसभा निर्वाचन के लिये पीठासीन अधिकारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की चैकलिस्ट अनुसार सामग्री को चैक करना अनिवार्य है, परन्तु सामग्री चैक के दौरान सीयू, बीयू एवं वीवीपेट मशीन को किसी भी हालत में चैक न की जाये। मतदान सामग्री एवं ईवीएम को अपने-अपने मतदान केन्द्र तक ले जाने में सावधानी बरती जाये और मतदान समाप्ति के दिन ईवीएम मशीन को संभालकर लाया जाये, ध्यान रहे कि वह किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो।

मतदान 28 नवम्बर को होगा

मतदान के पहले मॉकपोल अनिवार्य

    विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार बुधवार 28 नवम्बर को मतदान होगा। मतदान प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के पूर्व प्रात: 7 बजे से मॉकपोल अनिवार्य रूप से किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने सेक्टर आफिसरों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने सेक्टर के मतदान केन्द्रों में होने वाले मतदान के पूर्व मॉकपोल के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सेक्टर आफिसर अपने-अपने सेक्टर में निर्वाचन का प्रबंधन का कार्य ठीक से चले, यह सुनिश्चित किया जाये। दिखावटी मतदान (मॉकपोल) के दौरान मतदाताओं के अभिकर्ताओं की उपस्थिति होना आवश्यक है। सेक्टर आफिसर आयोग के द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सीयू एवं बीयू खराब होने पर तीनों ही मशीन चेंज होगी

    सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने सेक्टर के मतदान केन्द्रों में बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट खराब होने पर सीयू, बीयू एवं वीवीपेट तीनों मशीनें बदली जायेंगी, परन्तु वीवीपेट के खराब होने पर मात्र वीवीपेट मशीन को ही बदलना है। इस दौरान पुन: मॉकपोल कर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से की जाये। सेक्टर आफिसर अपने सेक्टर में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाये। कहीं किसी प्रकार की अपने सेक्टर में समस्या है, उसका समाधान शीघ्र किया जाये और अपने सम्बन्धित क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाया जाये। ईवीएम फेल होने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही कर दूसरी मशीन शीघ्र मतदान केन्द्र पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। मतदान समाप्ति के बाद मतपत्र लेखा सही तरीके से भरा है या नहीं, इस बात का भी सेक्टर आफिसर ध्यान दें।

    बैठक में डॉ.संदीप नाडकर्णी, डॉ.सुखवानी ने सेक्टर अधिकारियों को दिये गये दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान एनआईसी के श्री धर्मेन्द्र यादव ने एप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और सेक्टर आफिसरों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने सेक्टर में मतदान के प्रतिशत आदि की जानकारियां एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं घट्टिया के रिटर्निंग आफिसर श्री संदीप जीआर, अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरपी वर्मा, श्री अभिषेक दुबे, समस्त रिटर्निंग आफिसर एवं सेक्टर आफिसर आदि मौजूद थे।

मतदाता के पास मतदाता परिचय-पत्र उपलब्ध न होने पर

अन्य पहचान-पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओ को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस के दिन प्रस्तुत करना होगा- पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, केन्द्रीय/राज्य सरकार/राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयों का फोटोयुक्त कर्मचारियों को जारी परिचय पत्र, पेनकार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन, मनरेगा जॉबकार्ड, जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, सांसदो-विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये शासकीय पहचान पत्र शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा। प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पाएंगे।    

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