कलेक्टर ने 5 व्यक्तियों को जिला बदर किया
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने उज्जैन जिले के 5 व्यक्तियों को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया है। कलेक्टर ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5 के अन्तर्गत जिला बदर किया है। इन व्यक्तियों को जिला उज्जैन एवं जिले की राजस्व सीमा से लगे जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश न करने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश के तहत पुलिस थाना क्षेत्र महिदपुर के ताहिर उर्फ कोता पिता मुकीम मौलाना, पुलिस थाना क्षेत्र नागदा के परवेज पिता शकील, सलमान उर्फ रिवाज पिता रहमत खान, अब्दुल हफीज पिता उस्मान गनी और फिरोज पिता अहमद खान को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया गया है। उक्त व्यक्तियों का यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु इससे पूर्व उन्हें सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देनी होगी।