मतदान दिवस का काउंट डाउन शुरू, सभी मतदाता मतदान हेतु सादर आमंत्रित हैं –जिला निर्वाचन अधिकारी
आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा
उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन-2018 के अन्तर्गत मतदान दिवस का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। कार्यक्रम के अनुसार आगामी 28 नवम्बर बुधवार को उज्जैन जिले सहित पूरे प्रदेश में मतदान किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने समस्त मतदाताओं से इस अवसर पर अपील की है कि "आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं एवं सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें हैं। लोकतंत्र में हरएक वोट महत्वपूर्ण है। आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अत: आप अपने परिवार के समस्त मतदाताओं के साथ वोट देने हेतु सादर आमंत्रित हैं।"
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने समस्त मतदाताओं को 28 नवम्बर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने पर शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि 28 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा।
मतदान कैसे करें
सभी मतदाता यह याद रखें कि मतदान हेतु आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिये। मात्र ईपिक का होना मतदान करने की गारंटी नहीं है। मतदान के दिन प्रथम मतदान अधिकारी (पीओ-1) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी आपके पहचान अभिलेख का मतदाता सूची से आपकी पहचान सत्यापित करेगा। आपकी पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी (पीओ-2) जो अमिट स्याही का प्रभारी होगा, आपके बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी (पीओ-2) मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होने के कारण मतदाता रजिस्टर में आपके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेगा और मतदान पर्ची जारी करेगा। मतदान पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर तृतीय मतदान अधिकारी (पीओ-3) आपको मतदान के लिये अनुमति देगा।
आप अपनी पसन्द के प्रत्याशी के समक्ष ईवीएम पर नीला बटन दबायेंगे। लाल बत्ती चमकने के साथ-साथ एक लम्बी बीप (सीटी जैसी आवाज) के साथ आपका सफल मतदान रिकॉर्ड हो जायेगा। वीवीपेट की स्क्रीन पर आप सत्यापित कर सकेंगे कि आपका वोट आपके पसन्द के प्रत्याशी को दिया गया है।
अनुमोदित पहचान अभिलेख
मतदान के दिन बतौर पहचान-पत्र मतदाता को अपने साथ निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेनकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, आधार कार्ड, चुनाव तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्टकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख आदि में से कोई एक दस्तावेज ले जाना होगा।
जानिये कैसे दें अपना वोट
मतदान दिवस के दिन ईवीएम और वीवीपेट का उपयोग करते हुए मतदाता किस प्रकार मतदान कर सकते हैं आईये जानते हैं। सबसे पहले मतदान केन्द्र में प्रवेश करें। जब आप मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करेंगे, तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट को वोट डालने के लिये तैयार कर देंगे। इसके बाद बैलेट यूनिट में अपने पसन्द के प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को दबायें। जिस प्रत्याशी को आप वोट देंगे, उसके नाम/चुनाव चिन्ह के सामने वाली लाल लाईट जलेगी। प्रिंटर 1 बैलेट पर्ची प्रिंट करेगा, जिसमें पसन्द के प्रत्याशी का सरल क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होगा। बैलेट पर्ची 7 सेकेंड के लिये दिखेगी, उसके बाद कटकर प्रिंटर के ड्रॉपबॉक्स में गिर जायेगी और 1 बीप की आवाज सुनाई देगी। सभी मतदाता प्रिंट पर्ची को ग्लास में से देखें, क्योंकि प्रिंट पर्ची आपको नहीं दी जायेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको बैलेट पर्ची नहीं दिखती है और बीप की आवाज सुनाई देती है तो कृपया पीठासीन अधिकारी से तत्काल सम्पर्क करें।
सभी मतदाताओं के लिये महत्वपूर्ण सूचना
सभी मतदाता यह ध्यान रखें कि वोट करने के लिये आपका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने के लिये वेब साइट www.ceomadhyapradesh.nic.in और www.nvsp.in पर लॉगइन कर सकते हैं। इसके अलावा 51969 पर epic <space> voter id card number xxx पर एसएमएस भेजकर, हेल्पलाइन नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर या बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने के लिये वेब साइट www.nvsp.in पर जायें और 'know your booth' पर जाकर ac&pc पर क्लिक करें। इसके अलावा डीईओ वेब साइट www.ujjain.nic.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं।
मतदान के दिन क्या करें मतदाता
मतदान के दिन सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे सदैव पंक्ति में खड़े रहकर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करें। मतदान केन्द्र के अन्दर और बाहर शान्ति बनाये रखें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अपना फोटोयुक्त परिचय-पत्र दिखायें। आपके मतदान को सुगम बनाने वाले मतदान दल के प्रति शिष्टाचार दर्शायें। अपना मतदान करने के उपरान्त शान्तिपूर्वक मतदान केन्द्र से बाहर आ जायें।
क्या न करें मतदाता
सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने वोट के बदले रिश्वत स्वीकार न करें। रिश्वत चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेना अपराध है। किसी अन्य का प्रतिरूपण न करें। प्रतिरूपण अपराध है। मतदान प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें। ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। ईवीएम, वीवीपेट सहित किसी भी मतदान सामग्री को क्षतिग्रस्त न करें। छेड़छाड़ न करें। ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। मतदान कर्तव्य का निर्वहन कर रहे मतदान दल के कार्य में अवरोध उत्पन्न न करें। मतदान केन्द्र के अन्दर और उसके चारों ओर कचरा नहीं फैंकें, थूके नहीं। ऐसा करना दण्डनीय अपराध है। इसके अलावा मतदान केन्द्र के अन्दर, बाहर और आसपास फोन का इस्तेमाल न करें, धुम्रपान न करें, अस्त्र-शस्त्र लेकर न चलें और न ही फोटो खींचें।
इस बार मतदान केन्द्रों पर होंगी विशेष सुविधाएं
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान को सभी वर्गों के लिये सुगम बनाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों पर विशेष सुविधाएं की गई हैं। केन्द्रों पर ढलान (रैम्प), व्हीलचेयर और स्वयंसेवक उपलब्ध रहेंगे। नेत्रहीन मतदाताओं को सहायक ले जाने की अनुमति होगी। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में वरियता दी जायेगी। ईवीएम पर ब्रेल की सुविधा होगी। सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची का आवंटन किया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता सहायता बूथ होगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और शौचालय की सुविधा होगी। मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिये संकेतक लगाये जायेंगे। महिला एवं पुरूष मतदाताओं के लिये अलग-अलग प्रकार की सुविधा होगी।
प्रत्येक पुरूष मतदाता के बाद 2 महिला मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। निर्धारित स्थानों पर महिला मतदान केन्द्र भी बनाये गये हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान हेतु घर से मतदान केन्द्र के लिये नि:शुल्क परिवहन सुविधा रहेगी। दिव्यांगजनों के लिये सहायक मतदान केन्द्र भी बनाये जायेंगे। जैसा कि विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र के महापर्व के लिये सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबन्द की गई हैं, तो देर किस बात की 28 नवम्बर को निर्भिक और बिना किसी चिन्ता के अपने मताधिकार का प्रयोग करें।