माधव क्लब परिसर में समस्त प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2018 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया-1973 की धारा-144 के तहत जन-सामान्य के हित/जानमाल एवं लोकशान्ति को बनाये रखने के उद्देश्य से माधव क्लब परिसर में समस्त प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां, राजनैतिक चर्चा और बैठक को प्रतिबंधित कर दिया है।
कलेक्टर ने क्लब के सचिव को निर्देश दिये हैं कि विधानसभा निर्वाचन-2018 की आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार से माधव क्लब परिसर में राजनैतिक चर्चा/बैठक का आयोजन न करें। आदेश के तहत माधव क्लब के परिसर में स्थित मदिरा बार पर आचार संहिता की अवधि में बिना अनुमति विक्रय एवं उपयोग करने को भी प्रतिबंधित किया गया है। क्लब के संचालकगण को निर्देश दिये गये हैं कि आचार संहिता के दौरान माधव क्लब परिसर में स्थित मदिरा बार का उपयोग/विक्रय न किया जाये। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।