बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने पर उपकरण जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया
उज्जैन । विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन दक्षिण में बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के कारण फ्लाइंग स्कॉड टीम के द्वारा पंचनामा बनाकर उपकरण जप्त कर नीलगंगा थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही फ्लाइंग स्कॉड की टीम ने मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के कारण की है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि शनिवार 17 नवम्बर की रात्रि को करीब 11.30 बजे माधव क्लब में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने की शिकायत पर फ्लाइंग स्कॉड टीम ने क्षेत्र में जाकर सूचना की तस्दीक करने पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा रहा था। टीम के द्वारा जांच करने पर पाया गया कि नियम अनुसार अनुमति नहीं लेने के कारण मनीष पिता कैलाश चौहान से 2 लम्बे स्पीकर, 2 बेस, 1 मशीन साउण्ड सिस्टम, 2 मॉनीटर, करंट वाले स्पीकर, 2 कॉर्डलेस माइक जप्त कर पंचनामा बनाया गया। फ्लाइंग स्कॉड टीम ने श्री मनीष चौहान एवं श्री कुलदीपसिंह गौर के द्वारा उल्लंघन करने के कारण इनके विरूद्ध नीलगंगा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया है।