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संभागायुक्त ने आगर-मालवा के जिला परिवहन अधिकारी को निलम्बित किया


 

    उज्जैन । संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने आगर-मालवा के जिला परिवहन अधिकारी अंबिका श्रीवास्तव को निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने, मुख्यालय में निवास नहीं करने तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आगर-मालवा के निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम-1966 के नियम-9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में अंबिका श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शाजापुर रहेगा। इसके अलावा इन्हें कलेक्टर कार्यालय शाजापुर में नियमित उपस्थिति देने के उपरान्त ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का आहरण किया जायेगा।

    संभागायुक्त ने निर्वाचन का कार्य प्रभावित न हो, इसीलिये जिला परिवहन अधिकारी शाजापुर को जिला परिवहन अधिकारी आगर-मालवा का प्रभार अस्थाई रूप से सौंपने के आदेश जारी किये हैं।

 

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