मैगजीन भण्डारणों के अधिभोगी एडीएम की अनुमति के बाद ही विस्फोटकों का विक्रय करें
कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह के आदेश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जीएस डाबर ने विधानसभा निर्वाचन के अन्तर्गत तथा जनसामान्य के हित/जानमाल और लोकशान्ति को बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत समस्त मैगजीन भण्डारणों के अधिभोगी अपने भण्डारणों से विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का विक्रय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करें।
समस्त मैगजीन भण्डारणों के अधिभोगी जिस क्रयकर्ता को उपरोक्त विस्फोटक विक्रय करते हैं, तो उन्हें क्रयकर्ता व्यक्ति/दुकान/संस्थान के बारे में सम्पूर्ण जानकारी/दस्तावेज (आधार कार्ड, पहचान-पत्र, संस्था का लायसेंस आदि) अपने रिकॉर्ड में रखना होगी तथा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना होगी।
लायसेंसधारी उपयोगकर्ता प्रतिदिन उपयोग किये जाने वाले विस्फोटक का हिसाब पत्रक सम्बन्धित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे तथा उपयोग से शेष विस्फोटक को निर्धारित किये गये भण्डार गृह में सुरक्षित रखा जाना होगा। गौरतलब है कि विधानसभा निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता जिले में प्रभावशील है। उक्तानुसार समस्त लायसेंसी दुकानों/संस्थानों से किसी भी प्रकार का शस्त्र एवं उसके उपयोग में लाये जाने वाले कारतूस/बारूद का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।