नाम वापसी की अन्तिम तिथि आज
उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उज्जैन जिले की सातों विधानसभाओं के अभ्यर्थियों के द्वारा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष नामांकन पत्र जमा किए गए थे। नामांकन-पत्रों की संवीक्षा के बाद बुधवार 14 नवम्बर को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। बुधवार 28 नवम्बर को प्रात: 08 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान होगा। अगले माह मंगलवार 11 दिसम्बर को मतगणना होगी।
कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को प्रारूप 5 में हस्ताक्षरित नोटिस देकर अभ्यर्थिता वापस लेने के नियत अन्तिम तारीख के निर्धारित समय से पहले सुपुर्द करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। निर्धारित समय के बाद नाम वापस लेना अमान्य है तथा इसका कोई विधिक प्रमाण नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी नामांकन की संवीक्षा पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थिता वापस लेने का नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस संवीक्षा पूरी होने के बाद संवीक्षा की तारीख को या अगले दिवस को यदि वह सार्वजनिक अवकाश नहीं है, प्रारूप 5 में अन्त में 1 अलग किये जा सकने वाली रसीद होती है, जिसे रिटर्निंग आफिसर को पूरा करना होता है और उस व्यक्ति को सौंपना होता है, जो वापस लेने के नोटिस सुपुर्द करता है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के नीचे नाम वापस लेने के नोटिस में अन्य विशिष्टियों को भरा जायेगा या दस्तावेज नाम वापस लेने का रिटर्निंग आफिसर के पास रिकार्ड होगा।
नाम वापसी के ठीक बाद अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जायेंगे
निर्वाचन आयोग ने प्रतीकों के विनिर्देशन, आरक्षण एवं आवंटन के सम्बन्ध में निर्वाचन प्रतीक आदेश-1968 जारी किया है। इस आदेश में दलों की राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के रूप में मान्यता के लिये भी उपलब्ध किया गया है। आदेश के पैरा 17 के अधीन आयोग नियमित अन्तरालों पर राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के नाम, उनके लिये क्रमश: आरक्षित प्रतीकों की सूची, रजिस्ट्रीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों की सूची तथा प्रत्येक राज्य के लिये अनुमोदित मुक्त प्रतीकों की सूची अधिसूचित करता है। कोई अभ्यर्थी इन सूचियों के बाहर का प्रतीक नहीं चुन सकता है। यदि वह चुन भी लेता है, ऐसी पसन्द को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। जैसे ही अभ्यर्थिता नाम वापस लेने की कोई विधिमान्य नोटिस रिटर्निंग आफिसर को प्राप्त होती है, तो वह अपने नोटिस बोर्ड पर प्रारूप 6 में उसके नोटिस को प्रकाशित किया जायेगा। नाम वापस लेने के लिये लिखित अन्तिम तारीख को 3 बजे पूर्वाह्न के शीघ्र बाद तथा प्रतीक चिन्ह देने का कार्य सम्पन्न करने के बाद निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची बनाई जायेगी, जिसमें विधिमान्य रूप से नामांकन अभ्यर्थियों के नाम शामिल होंगे, जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है।
निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 7ए में तैयार की जायेगी। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के शीघ्र बाद सूची की 1 प्रति निर्वाचन कार्यालय में चिपकाई जायेगी। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की 1 प्रति ऐसे प्रत्येक अस्थाई या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को भी प्रदाय की जायेगी। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की 1 प्रति प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित की जाना अपेक्षित है।
विधि के अनुसार निर्वाचन में लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को आदेश के उपबंध के अनुसार 1 प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जायेगा। एक ही निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में लड़ रहे विभिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थी को दिया गया प्रतीक चिन्ह आवंटन उसके सिवाय अनन्तिम होगा। जहां वह इस बारे में आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश से असंगत है। इस मामले में आयोग ऐसी रीति से जो वह ठीक समझे, आवंटन को पुनरीक्षित कर सकता है। प्रतीक चिन्हों के आवंटन में रिटर्निंग आफिसर किसी प्रकार की कोई गलती न करे।