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चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी और वाहन चालक पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकेंगे मतदान


निर्धारित प्रारूप भरकर अगले 3 दिनों में जमा कराना होंगे

    उज्जैन । सहायक श्रमायुक्त एवं नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट ने जानकारी दी कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और वाहन चालकों को मतदान करने के लिये पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। चूंकि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगी है और साथ ही वाहन भी अधिग्रहित हैं। ऐसी स्थिति में वे और अधिग्रहित वाहनों के वाहन चालक मूल मतदान केन्द्रों पर मतदान नहीं कर पायेंगे। पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये प्रारूप-12 और वाहन चालक को दिये जाने वाला ड्यूटी आदेश का प्रारूप सभी सम्बन्धितों को प्रेषित किया जा चुका है।

    उक्त सभी अधिकारियों और वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि प्रारूप-12 भरकर इपिक और ड्यूटी आदेश के प्रति संलग्न कर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में 3 दिनों में जमा करायें और प्रतिलिपि सहायक श्रमायुक्त और नोडल अधिकारी कार्यालय पोस्टल बैलेट को प्रेषित की जाये। समय-सीमा का पालन करने की स्थिति में सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के द्वारा समय पर पोस्टल बैलेट जारी किया जा सकेगा और निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी और वाहन चालक डाक मतपत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

 

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