9 व्यक्ति 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5 के अन्तर्गत उज्जैन जिले के 9 व्यक्तियों को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं।
आदेश के तहत उज्जैन जिले के तराना थाना क्षेत्र के करण उर्फ राकेश पिता रामचन्द्र, बाबूलाल पिता कनीराम, महिदपुर थाना क्षेत्र के चेनसिंह पिता गंगाराम, घट्टिया थाना क्षेत्र के कमल पिता तेजाराम, राजेश पिता गिरधारीलाल, विजयसिंह पिता रतनसिंह, उन्हेल थाना क्षेत्र के रामसिंह पिता जुझारसिंह, महाकाल थाना क्षेत्र के जीवन पिता बाबूलाल, नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजा पिता तेजकरण को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया है। उक्त 9 व्यक्तियों का 1-1 वर्ष के लिये जिला उज्जैन की राजस्व सीमा और उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित किया है। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वह पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, किन्तु इसके पूर्व अपने सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित में सूचना देना हो