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कलेक्टर ने अनुशासनहीनता करने पर जितेन्द्र पारीक को निलम्बित किया


 

उज्जैन। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कलेक्ट्रेट में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ और वर्तमान में नागदा तहसील में संयोजित जितेन्द्र पारीक को अनुशासनहीनता और कार्यालयीन मर्यादा के उल्लंघन पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में जितेन्द्र पारीक का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय नागदा रहेगा।

जितेन्द्र पारीक को प्रत्येक कार्यालयीन दिनों में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागदा में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी नागदा को कहा गया है कि वे रीडर के पास जितेन्द्र पारीक के लिये अलग से रजिस्टर रखवाकर सुबह और शाम उनकी हाजरी लें। निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान जितेन्द्र पारीक को अनुविभागीय अधिकारी नागदा से हाजरी प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा।

इसके अलावा जितेन्द्र पारीक बिना कलेक्टर की अनुमति के कलेक्ट्रेट और उसके परिसर में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे। यदि उन्हें कलेक्ट्रेट किसी शासकीय कार्य के लिये आना है तो वे मात्र कलेक्टर के निज सहायक को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा के माध्यम से आवेदन देंगे तथा कलेक्टर के निर्णय होने के उपरान्त ही उस अनुसार कार्यवाही करेंगे।

 

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