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नाम निर्देशन की वापसी के पश्चात 3 दिन में चिन्हित प्रति तैयार कर उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जायेगी


 

    उज्जैन। विधानसभा आम निर्वाचन में फोटो निर्वाचक नामावली के सतत अद्यतन के तहत पूरक सूची एवं चिन्हित प्रति के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को मंगलवार 6 नवम्बर की प्रात: निर्वाचन आयोग की वीसी के पूर्व बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि आयोग के निर्देश अनुसार नाम निर्देशन की वापसी के पश्चात 3 दिवस के भीतर चिन्हित प्रति तैयार कर उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाये, इसलिये आयोग के निर्देश अनुसार चिन्हित प्रति तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने भी वीसी के माध्यम से दिशा-निर्देश दिये हैं। वीसी में कलेक्टर श्री मनीष सिंह, अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य सहित सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित थे।

    बैठक में कलेक्टर ने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार मतदाता सूची का मुद्रण 9 नवम्बर से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाये। रिटर्निंग अधिकारी को पूरक सूची का प्रदाय 11 नवम्बर तक किया जाना है। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति चयनित अभ्यर्थी द्वारा मांगे जाने पर प्रदाय करने की तिथि 15 नवम्बर तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार बीएलओ द्वारा मतदाताओं को वोटर स्लिप एवं मतदाता परिचय-पत्र का प्रदाय मतदान दिवस के 5 दिवस पूर्व वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सम्बन्धितों को निर्देश दिये कि अवितरित शेष मतदाता पर्चियों की अल्फाबेटिकल सूची बनाकर आरओ को वापस दी जाये। आयोग के निर्देश अनुसार बीएलओ द्वारा वितरित की जाने वाली वोटर स्लिप की समय-सारणी बनाई जाकर राजनैतिक दलों को उक्त सारणी की प्रति उपलब्ध कराई जाये। कलेक्टर ने आरओ को निर्देश दिये हैं कि वे बीएलओ को निर्देशित करें कि वे सम्बन्धित मतदाताओं अथवा परिवार के सदस्य को ही वोटर स्लिप एवं मतदाता परिचय-पत्र का प्रदाय करें एवं उनके हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान बीएलओ रजिस्टर पर प्राप्त करें। इसके उपरान्त अवितरित वोटर स्लिप को सीलबन्द लिफाफे में रखा जाये। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फोटो वोटर स्लिप के बीएलओ द्वारा वितरण कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट को अग्रिम रूप से दी जायेगी। यदि उनके द्वारा नियुक्त किये गये हों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके एजेन्ट को भी सूचना दी जाये, जिसकी उनसे अभिस्वीकृति पावती प्राप्त की जाये।

 

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