संभागायुक्त श्री ओझा ने पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ.चौहान को निलम्बित किया
उज्जैन। संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने संभागीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ.नरेन्द्र चौहान को विधानसभा निर्वाचन-2018 के कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने एवं शासकीय कार्य में अनियमितता बरतने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 एवं लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में उल्लेखित धाराओं के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि के दौरान डॉ.चौहान का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला नीमच रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।