विज्ञापनों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये हैं कि विज्ञापनों को प्रकाशित/प्रसारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि उनमें नैतिकता एवं शिष्टता हो तथा किसी की धार्मिक भावनाओं को आघात न पहुंचने पाये।
कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित नहीं किया जाये, जो किसी भी मूल वंश, जाति, धर्म, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो, भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो, अपराध करने, हिंसा करने या लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति रखता हो, किसी भी प्रकार की अश्लीलता दर्शाता हो, राष्ट्रीय समप्रतीक का अनादर करता हो, नारी के लिये किसी भी प्रकार से अपमानजनक हो या उपहास करता हो, दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों से लाभ उठाता हो आदि बातों से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित नहीं किये जायें।