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मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची घर-घर बांटी जायेगी


मतदान के समय मतदाताओं को इस पर्ची से मतदान करने में सुविधा प्राप्त होगी, आयोग ने जारी किये निर्देश

उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान 28 नवम्बर को होगा और मतगणना 11 दिसम्बर को होगी। नामांकन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 9 नवम्बर रहेगी। नामांकन-पत्रों की जांच 12 नवम्बर को होगी और नाम वापसी की तिथि 14 नवम्बर को रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस के दिन मतदाता को मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिये फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रदान किये हैं। प्रदेश में लगभग सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। इसके साथ ही आयोग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है ‍कि इस बार मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची आयोग द्वारा घर-घर बांटी जाएगी। मतदान के समय मतदाताओं को इस पर्ची से मतदान की सुविधा प्राप्त होगी। मतदान केन्द्र पर फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र और मतदाता पर्ची मतदान के समय उपलब्ध कराना होगी।

मतदाता के पास मतदाता परिचय-पत्र उपलब्ध न होने पर

अन्य पहचान-पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओ को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस के दिन प्रस्तुत करना होगा- पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, केन्द्रीय/राज्य सरकार/राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयों का फोटोयुक्त कर्मचारियों को जारी परिचय पत्र, पेनकार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन, मनरेगा जॉबकार्ड, जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, सांसदो-विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये शासकीय पहचान पत्र शामिल हैं।
 

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा। प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पाएंगे।

 

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