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निर्वाचन में ड्यूटी देने वाले सेवकों को ठहरने के लिये जिले के 36 स्थान अधिग्रहित


 

उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने विधानसभा चुनाव सुचारू एवं सफल संचालन की दृष्टि से लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-160 के अन्तर्गत निर्वाचन में ड्यूटी देने वाले सेवकों को जिला मुख्यालय एवं विधानसभा क्षेत्र तथा अनुभाग मुख्यालय पर ठहरने के लिये जिले के 36 भवन, मैरिज हॉल, गार्डन, लॉज, रेस्ट हाऊस को 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण किया है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया था कि पुलिस बल के लिये जिला मुख्यालय एवं अनुभाग मुख्यालय पर ठहरने की दृष्टि से जिले में 36 स्थान चिन्हित किये हैं, जिन्हें अधिग्रहित कर पुलिस विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी के आधार पर कलेक्टर ने जिले में 36 भवन, गार्डन आदि अधिग्रहित किये हैं।

आदेश के तहत उज्जैन शहर के दानीगेट स्थित राजपूत धर्मशाला, धाकड़ धर्मशाला, अंकपात मार्ग स्थित जाट धर्मशाला, नृसिंह घाट स्थित गुजराती माली समाज धर्मशाला, गणगौर दरवाजा कार्तिक चौक स्थित श्रीचन्द धर्मशाला, नानाखेड़ा स्थित शुभम मांगलिक परिसर, होमगार्ड परिसर स्थित होमगार्ड परिसर, नृसिंह घाट स्थित मारू कुमावत धर्मशाला, महाकाल मैदान स्थित यादव धर्मशाला, योगमाया मन्दिर हरसिद्धि घाटी स्थित सिरवी समाज धर्मशाला, दानीगेट स्थित मेवाड़ा राजपूत धर्मशाला, मंगल कॉलोनी स्थित निपुण मंगल परिसर, आनन्द मंगल परिसर, अरूणोदय परिसर, इंदिरा नगर स्थित माथुर वैश्य धर्मशाला अधिग्रहित की गई है। इसी तरह झारड़ा महिदपुर के लब्धि गार्डन, थाना रोड महिदपुर रोड स्थित पोरवाल धर्मशाला, लक्ष्मीबाई नगर खाचरौद स्थित पोरवाल धर्मशाला, ब्राह्मणीपुरा खाचरौद स्थित मोरशली धर्मशाला, अशोक रोड खाचरौद स्थित माहेश्वरी धर्मशाला, शुक्रवारिया खाचरौद स्थित विक्रम लॉज, कन्या शाला चौराहा नागदा स्थित खंडेलवाल धर्मशाला, कोटा फाटक नागदा स्थित माहेश्वरी धर्मशाला, शेषशायी कॉलेज के पास नागदा स्थित अग्रवाल धर्मशाला, रामसहाय मार्ग नागदा स्थित सत्कार भवन को अधिग्रहित किया है।

इसी तरह खाचरौद रोड भाटपचलाना स्थित पारस मणि गार्डन, शामरिया गार्डन, मलोड़ा रोड भाटपचलाना स्थित शगुन गार्डन और तराना स्थित औदिच्य ब्राह्मण धर्मशाला, सोनी धर्मशाला, जैन धर्मशाला, राठौर धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला, मंडी रेस्ट हाऊस, शहनाई गार्डन एवं छोटा बाजार कायथा की राठौर समाज की धर्मशाला को अधिग्रहित किया है।

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने उक्त अधिग्रहण की अवधि में भवन स्वामी, प्रबंधक, कार्यालय प्रमुख आदि द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप एवं निगरानी नहीं की जाये। आदेश का उल्लंघन लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-167 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

 

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