4 एवं 7 नवम्बर को शासकीय अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन-पत्र जमा नहीं किये जायेंगे
अजा, जजा प्रत्याशी के उम्मीदवार को
जमानत राशि 5 हजार रूपये जमा कराना होगी
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार रविवार 4 नवम्बर एवं दीपावली का पर्व 7 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन-पत्र नहीं जमा किये जायेंगे। विधानसभा निर्वाचन में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 10 हजार रूपये तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवार को जमानत राशि 5 हजार रूपये जमा करानी होगी। कलेक्टर ने कहा है कि नामांकन-पत्र जमा करने के दौरान अभ्यर्थी शपथ-पत्रों में सभी स्तंभों को भरें। कोई भी स्तंभ रिक्त नहीं छोड़े। रिटर्निंग आफिसर इस बात की अनिवार्य रूप से जांच करे कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र के सभी स्तंभ भरे हुए है या नहीं।
नाम निर्देशन-पत्र भरने सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नानुसार रहेंगे :-
-
नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के दौरान नाम निर्देशन-पत्र के प्रारूप 2ख की पूर्ति एवं फार्म पर 2 गुणा 2.5 सेमी आकार का नवीनतम फोटो चस्पा करना होगा।
-
शपथ-पत्र का अद्यतन फार्म-26, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रारूप सी1, सी2 एवं सी3, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी के फार्म-1 प्रस्तावक तथा शेष सभी अभ्यर्थी के फार्म-10 प्रस्तावक सहित उपलब्ध करना होगा।
-
अभ्यर्थी से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के द्वारा प्रारूप 'ए' एवं प्रारूप 'बी' (नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 3 बजे तक) देना होगा।
-
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाती वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
-
प्रथम नाम निर्देशन-पत्र के साथ आवश्यक निक्षेप राशि जमा की मूल रसीद तथा अन्य नाम निर्देशन-पत्र के साथ आवश्यक निक्षेप राशि जमा की रसीद की फोटोकापी लगाना होगी।
-
नाम निर्देशन-पत्र की प्रस्तुति के समय अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाला शपथ-पत्र, अन्य विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी का नाम है तो उसकी प्रमाणित प्रति,
-
शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में जानकारी भी अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगी।
-
मतपत्र में हिन्दी एवं अंग्रेजी में नाम लिखे जाने सम्बन्धी प्रारूप की पूर्ति, अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को प्रारूप ए एवं प्रारूप बी नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 3 बजे तक उपलब्ध करवाना होगा।
-
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-33 की उपधारा-6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिये किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन-पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
-
अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिये 4 सेट से अधिक नामांकन-पत्र दाखिल न करे। यदि कोई अभ्यर्थी इस संख्या से अधिक नामांकन-पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो रिटर्निंग आफिसर नामांकन-पत्र स्वीकार नहीं करेंगे।
-
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के अनुसार अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
-
अभ्यर्थी नाम निर्देशन के समय दाखिल शपथ-पत्र में अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया के खातों के बारे में आयोग को जानकारी देंगे।
-
अभ्यर्थी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट को मैंटेन करने के लिये लगाये गये कामगारों की टीमों को दिये वेतनों/पारिश्रमिक पर व्यय आदि शामिल होगा।
-
नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थियों की संख्या एवं वाहनों की संख्या सीमित रहेगी।
-
रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर 3 वाहनों की अनुमति दी जायेगी। इसी प्रकार अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के लिये एक ही प्रवेश द्वार खुला रखा जायेगा।
-
प्रवेश द्वार पर प्रवेश के वास्तविक समय को रिकार्ड करने के लिये सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा।
-
कोई भी अभ्यर्थी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्देशित नहीं कर सकता है। यदि अभ्यर्थी उपबंध का उल्लंघन करता है और एक ही वर्ग के 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिये नामांकन-पत्र को दाखिल करता है तो तीसरे, चौथे एवं दाखिले की तारीख एवं समय के अनुसार ऐसे सभी परवर्ती निर्वाचन क्षेत्रों में उसके नामांकन-पत्रों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-33(7) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किये जाने के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।
-
एक प्रस्तावक 1 ही अभ्यर्थी या विभिन्न अभ्यर्थियों के 1 से अधिक नामांकन-पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
-
अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक से हस्ताक्षर द्वारा अपना पूरा नाम लिखना अपेक्षित नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि नामांकन-पत्र पर किये गये हस्ताक्षर निर्वाचन नामावली में यथा मुद्रित व्यक्ति के पूरे नाम से ठीक-ठाक मिलता हो। यदि वह अपने हस्ताक्षर को सामान्य रूप से अपनाता है तो इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विधिमान्य हस्ताक्षर माना जायेगा।
-
प्रस्तावक के रूप में नामांकन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्तावक नाम वापस नहीं कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर को दर्शाने के लिये अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो उसे नामांकन पर हस्ताक्षर किया हुआ माना जायेगा। रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में यदि उसने उस पत्र पर कोई चिन्ह या अंगूठे का निशान लगाया है तो उस व्यक्ति की पहचान के बारे में समाधान हो जायेगा।
-
शुक्रवार 9 नवम्बर को नामांकन की अन्तिम तिथि रहेगी।
-
नामांकन-पत्र लेने का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच किसी भी समय पर अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत कर सकते हैं।
-
यदि अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक पूर्वाह्न 11 बजे से पूर्व या अपराह्न 3 बजे के बाद नामांकन-पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो रिटर्निंग आफिसर नामांकन-पत्र स्वीकार नहीं करेंगे।
-
सोमवार 12 नवम्बर को प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा (जांच) की जायेगी।
-
बुधवार 14 नवम्बर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है।
-
मतदान बुधवार 28 नवम्बर को होगा।
-
मंगलवार 11 दिसम्बर को मतगणना होगी।