नाम निर्देशन की वापसी के पश्चात 3 दिवस के अन्दर चिन्हित प्रति तैयार कर उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जायेगी
उज्जैन । विधानसभा आम निर्वाचन में फोटो निर्वाचक नामावली के सतत अद्यतन के तहत पूरक सूची एवं चिन्हित प्रति के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस सम्बन्ध में जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि आयोग के निर्देश अनुसार नाम निर्देशन की वापसी के पश्चात 3 दिवस के भीतर चिन्हित प्रति तैयार कर उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाये, इसलिये आयोग के निर्देश अनुसार चिन्हित प्रति तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
कलेक्टर ने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के फार्मों के निराकरण करने की अन्तिम तिथि 6 नवम्बर और मतदाता सूची का मुद्रण 9 नवम्बर से पूर्व किया जाना है। रिटर्निंग अधिकारी को पूरक सूची का प्रदाय 11 नवम्बर तक किया जाना है। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति चयनित अभ्यर्थी द्वारा मांगे जाने पर प्रदाय करने की तिथि 15 नवम्बर तक निर्धारित की गई है। बीएलओ को वोटर स्लिप प्रदाय करने की तिथि 17 नवम्बर तय की है। इसी प्रकार बीएलओ द्वारा मतदाताओं को वोटर स्लिप का प्रदाय करने की तिथि 18 नवम्बर से 22 नवम्बर तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने बताया कि 23 नवम्बर को अवितरित शेष मतदाता पर्चियों की अल्फाबेटिकल सूची बनाकर आरओ को वापस दी जाना है।
कलेक्टर ने समस्त आरओ को निर्देश दिये हैं कि आयोग के निर्देश अनुसार बीएलओ द्वारा वितरित की जाने वाली वोटर स्लिप की समय-सारणी बनाई जाकर राजनैतिक दलों को उक्त सारणी की प्रति उपलब्ध कराई जाये। कलेक्टर ने आरओ को निर्देश दिये हैं कि वे बीएलओ को निर्देशित करें कि वे सम्बन्धित मतदाताओं अथवा परिवार के सदस्य को ही वोटर स्लिप का प्रदाय करें एवं उनके हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान बीएलओ रजिस्टर पर प्राप्त करें। अतिरिक्त वोटर स्लिप बीएलओ द्वारा सम्बन्धित ईआरओ को दी जाये, जो कि उस आधार पर अल्फाबेटिकल सूची मतदान केन्द्रवार तैयार करें। इसके उपरान्त अवितरित वोटर स्लिप को सीलबन्द लिफाफे में रखा जाये। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फोटो वोटर स्लिप के बीएलओ द्वारा वितरण कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट को अग्रिम रूप से दी जायेगी। यदि उनके द्वारा नियुक्त किये गये हों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके एजेन्ट को भी सूचना दी जाये, जिसकी उनसे अभिस्वीकृति पावती प्राप्त की जाये।