अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिये पृथक से बैंक खाता खुलवाना होगा
उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी विशिष्ट रूप से निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिये पृथक से बैंक खाता खुलवायेंगे। यह खाता उस तारीख, जिसको अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है, से कम से कम 1 दिन पूर्व खोला जायेगा। बैंक खाते की खाता संख्या अपना नामांकन दाखिल करने के समय अभ्यर्थी द्वारा लिखित में रिटर्निंग आफिसर को सूचित करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को अपना पृथक से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में जिले की समस्त विधानसभाओं के रिटर्निंग आफिसरों को निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन व्यय के लिये अभ्यर्थी के द्वारा पृथक से खाता खुलवाया जाये। निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाते से किया जायेगा, जिसमें उन्होंने बैंक खाता खुलवाया है। निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार पर खर्च की जाने वाली राशि को अभ्यर्थियों की स्वयं की निधि सहित किसी अन्य स्त्रोत से इसके वित्त पोषण को ध्यान में न लेते हुए बैंक खाते में जमा की जायेगी। बैंक खाता निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिये अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ यदि वह अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, संयुक्त नाम में नहीं खोला जाना चाहिये। बैंक खाता सहकारी बैंकों या डाबघर सहित किन्हीं भी बैंकों में खोला जा सकता है। अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते का उपयोग इस प्रयोजन के लिये नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि इसे निर्वाचन प्रयोजन के लिये 1 पृथक से बैंक खाता होना होता है।
किसी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है या बैंक खाता संख्या सूचित नहीं की है, उस सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थी को आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिये नोटिस जारी करेंगे। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि अभ्यर्थी पृथक बैंक खाता निर्वाचन व्ययों के लिये नामांकन से पूर्व नहीं खोला जाता है या कोई धनराशि उक्त बैंक खाते में इसे जमा किये बिना खर्च की जाती है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने विहित रीति में खाता नहीं रखा है। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाता से किया जायेगा, जिसमें उन्होंने पृथक से खाता खुलवाया है। अभ्यर्थी द्वारा इस बैंक खाते के विवरण की 1 स्व-अभिप्रमाणित प्रति निर्वाचन व्यय के खाते के विवरण के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जो परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है।