राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया
कलेक्टर की उपस्थिति में स्टेंडिंग समिति की बैठक सम्पन्न
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह की उपस्थिति में गुरूवार 1 नवम्बर को बृहस्पति भवन में सम्पन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बताई गई। कलेक्टर ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे नाम निर्देशन के प्रारूप 2ख के भाग-1, 2, 3, 3क, 4, 5, 6, शपथ का प्रारूप, शपथ की प्राप्ति के लिये प्रमाण-पत्र, प्रारूप-26 का भाग क, ख, फार्मेट-सी1, सी2, सी3 आदि फार्म एवं आवेदन-पत्र की पूर्ति ठीक ढंग से करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरपी वर्मा ने नाम निर्देशन के समस्त प्रारूपों की 1-1 बिन्दुवार पूर्तियां कराईं। पार्टी के पदाधिकारियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। श्री वर्मा ने इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी दी कि आरक्षित विधानसभा सीट के अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो, को ही मान्य किया जायेगा। अगर जाति प्रमाण-पत्र जो एसडीएम द्वारा न बना हो तो जाति प्रमाण-पत्र बनवा लें। अभ्यर्थी पार्टी के द्वारा दिया गया पत्र प्रारूप ए एवं प्रारूप बी में आखरी तिथि 9 नवम्बर को अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। पार्टी द्वारा दिया गया ए बी फार्म पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिये अनिवार्य है।
बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के दौरान नाम निर्देशन-पत्र के प्रारूप 2ख की पूर्ति एवं फार्म पर 2 गुणा 2.5 सेमी आकार का नवीनतम फोटो चस्पा, शपथ-पत्र का अद्यतन फार्म-26, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनु सार नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रारूप सी1, सी2 एवं सी3, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी के फार्म-1 प्रस्तावक तथा शेष सभी अभ्यर्थी के फार्म-10 प्रस्तावक सहित उपलब्ध करना होगा। इसके अलावा प्रथम नाम निर्देशन-पत्र के साथ आवश्यक निष्क्षेप राशि जमा की मूल रसीद तथा अन्य नाम निर्देशन-पत्र के साथ आवश्यक निक्षेप राशि जमा की रसीद की फोटोकापी लगाना होगी। नाम निर्देशन-पत्र की प्रस्तुति के समय अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाला शपथ-पत्र, अन्य विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी का नाम है तो उसकी प्रमाणित प्रति, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में जानकारी भी अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगी। मतपत्र में हिन्दी एवं अंग्रेजी में नाम लिखे जाने सम्बन्धी प्रारूप की पूर्ति, अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को प्रारूप ए एवं प्रारूप बी नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 3 बजे तक उपलब्ध करवाना होगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरपी वर्मा, अन्य अधिकारी तथा भाजपा के पदाधिकारी श्री कपिल कटारिया, श्री शील कुमार लश्करी, श्री महिपालसिंह चौहान, कांग्रेस के पदाधिकारी श्री मंजूर हुसैन कुरैशी, श्री विवेक गुप्ता, श्री राजेश तिवारी, श्री तेजपाल परिहार, बीएसपी के पदाधिकारी श्री गुलाबचन्द तिलवे एवं श्री धन्नालाल सोलंकी आदि उपस्थित थे।
आज से नामांकन लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी
नामांकन की अन्तिम तिथि 9 नवम्बर
राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने अवगत कराया कि शुक्रवार 2 नवम्बर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। शुक्रवार 9 नवम्बर को नामांकन की अन्तिम तिथि रहेगी। नामांकन-पत्र लेने का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच किसी भी समय पर अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक पूर्वाह्न 11 बजे से पूर्व या अपराह्न 3 बजे के बाद नामांकन-पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो रिटर्निंग आफिसर नामांकन-पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। सोमवार 12 नवम्बर को प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा (जांच) की जायेगी। बुधवार 14 नवम्बर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। मतदान बुधवार 28 नवम्बर को होगा। मंगलवार 11 दिसम्बर को मतगणना होगी।
सामग्री एवं वाहनों की दरें निर्धारित
स्टेंडिंग कमेटी की बैठक के पूर्व राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्वाचन के दौरान लगने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं अलग-अलग प्रकार के वाहनों, धर्मशाला, हॉल आदि की दरें निर्धारित की। पदाधिकारियों को सामग्रियों एवं अन्य बिन्दुओं पर अधिक दर होने के अनुरोध पर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दरों में कमी की।
डाक मतपत्र के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश
डाक मतपत्र के प्रारूप-12 में आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने डाक मतपत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट ने डाक मतपत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में कार्यरत हैं एवं मतदान दिवस के दिन अपने मत का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण वे डाक मतपत्र का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। इसके लिये डाक मतपत्र की प्रक्रिया पूर्ण करने के पूर्व अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में 3 नवम्बर तक ड्यूटी आदेश एवं मतदाता परिचय-पत्र की फोटोप्रति अनिवार्य रूप से जमा करा दें। इस सम्बन्ध में पीओ और पी-1 के प्रशिक्षण के साथ गत 29, 30, 31 अक्टूबर को प्रारूप 12 एकत्र करने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु पी-2 और मतदान दल के अन्य सदस्यों का प्रशिक्षण 7 नवम्बर से आयोजित होगा। प्रारूप-12 में आवेदन 3 नवम्बर तक रिटर्निंग आफिसर को समस्त पूर्ति के साथ कार्यालय प्रमुख भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि 17 नवम्बर को आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में वितरण कर डाक मतपत्र डलवाने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पन्न हो सके।