कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने एसआर डिजिटल को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया
एमएसओ से स्वयं का चैनल चलाने का अनुमति-पत्र मांगा
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने केबल नेटवर्क के माध्यम से उज्जैन शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोगो सहित एसआर चैनल द्वारा चैनल नम्बर-5 पर निर्बाध (नॉनस्टाप) रूप से विज्ञापनों के प्रसारण पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में 24 घंटे में विज्ञापन के पूर्व प्रमाणन एवं एमएसओ को पृथक से स्वयं का चैनल चलाने का अनुमति-पत्र मांगा गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने की बात कही गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने मेसर्स एसआर डिजिटल टीवी एण्ड ब्रॉडबैंड प्रा.लि. एबी रोड इन्दौर को नोटिस जारी कर कहा है कि गत 30 अक्टूबर को केबल नेटवर्क के माध्यम से उज्जैन शहर में एसआर चैनल नम्बर-5 पर भारतीय जनता पार्टी के लोगो सहित विज्ञापनों का निर्बाध (नॉनस्टाप) प्रसारण किया गया। यह प्रसारण 30 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 28 मिनिट तक चैनल नम्बर-5 पर दिखाई देता रहा। विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिये गठित की गई जिला स्तरीय एमसीएमसी के संज्ञान में यह मामला आने पर एमसीएमसी के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने सम्बन्धित मल्टीसिस्टम ऑपरेटर को नोटिस जारी किया है। जारी किये गये नोटिस में कलेक्टर ने पूछा है कि उक्त विज्ञापनों का प्रमाणन उज्जैन जिले की मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से करवाया गया है अथवा नहीं। यदि इनका प्रमाणन राज्य स्तर से करवाया गया है तो एमएसओ से विज्ञापन के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट एवं उक्त विज्ञापन किन-किन चैनल्स पर कितने-कितने अन्तराल पर चलाये जाने की अनुमति प्राप्त की गई है, की जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही विज्ञापन प्रसारण के लिये ली जा रही राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने यह भी पूछा है कि क्या मल्टीसिस्टम ऑपरेटर को पृथक से स्वयं का चैनल कई शहरों में प्रसारित करने की अनुमति है? यदि है तो इस सम्बन्ध में प्राप्त स्वीकृति प्रस्तुत की जाये। एमएसओ को निर्देश दिये गये हैं कि चैनल नम्बर-5 पर प्रसारित 1 सप्ताह की रिकॉर्डिंग डीवीडी में प्रस्तुत की जाये। कलेक्टर ने कहा है कि समय-सीमा में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मेसर्स एसआर डिजिटल टीवी एण्ड ब्रॉडबैंड प्रा.लि. को मध्य प्रदेश की नोटिफाइड सिटीज में मल्टीसिस्टम ऑपरेटर के रूप में प्रसारण की अनुमति प्रदान की गई है। विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण एसएलपी (सिविल) 6679/2004 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार एवं जैमिनी टीवी एवं अन्य) प्रकरण में दिये गये निर्णय अनुसार उज्जैन जिले में जिला स्तर पर एमसीएमसी गठित कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन एवं पेड न्यूज की मॉनीटरिंग की जा रही है।