5 व्यक्ति जिला बदर
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5 के अन्तर्गत जिले के 5 व्यक्तियों को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया है। कलेक्टर ने नागदा थाना क्षेत्र के नीलेश पिता मोहनलाल, विजय पिता दूलीचन्द, चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के अजय माले पिता रमेश माले, तराना थाना क्षेत्र के रामप्रसाद पिता हिन्दूसिंह तथा बड़नगर थाना क्षेत्र के नौशाद पिता नियाज अली को 1-1 वर्ष के लिये जिला बदर किया है। कलेक्टर ने जिला बदर व्यक्तियों को निर्देश दिया है कि वह उज्जैन जिला एवं जिले से लगी राजस्व सीमाओं में प्रवेश न करें। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो वह पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, किन्तु इसके पूर्व सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित में देना होगी।