धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना हो
सीहोर | विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में किसी भी धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना हों।
राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक मंच का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धार्मिक संस्था एवं प्रबंधक अधिनियम का उल्लंघन नही करेगा। कतिपय क्रियाकलापों के लिए धार्मिक संस्थाओं की निधियों या सम्पतियों को उपयोग किसी राजनैतिक दल के फायदे के लिए या किसी राजनीतिक क्रियाकलाप प्रयोजन के लिए कोई ऐसा कार्य नही किया जा सकेगा। कोई भी धार्मिक संस्था, प्रबंधक के तत्वाधान में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी अधिकारियों से कहा है कि इस अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को पांच वर्ष तक का कारावास व दस हजार रूपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे धार्मिक, मूलवंशी, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदाय के बीच आसंमजस शत्रुता, घृणा या वैमनस्य भावना या अभिवृद्वि हो।