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9 व्यक्तियों पर रासुका की कार्यवाही


 

उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निर्वाचन कार्य को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों के 9 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की है। कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के अन्तर्गत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने के लिये रासुका की कार्यवाही की है। कलेक्टर ने इन 9 व्यक्तियों को निर्देश दिये हैं कि शहर की शान्ति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो जिला प्रशासन द्वारा सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आदेश के तहत जिन 9 व्यक्तियों को रासुका पर कार्यवाही की है, उनमें मुकेश पिता हरनाथ भदाले, मनीष उर्फ बंटी पिता मानसिंह अखंड, लक्की पिता राजू यादव, उज्ज्वल पिता राजू यादव, अनिल पिता मासूमलाल डागर, आदित्य पिता महेश चावरे, मीतू उर्फ कुशाग्र पिता सन्देश सोनी, राजदीप पिता दिलीप मण्डलोई एवं दुर्लभ पिता मनोज कश्यप हैं। इनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रासुका की कार्यवाही की गई है।

 

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