मतदान दिवस पर सभी को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, कार्यालय, फैक्ट्री, दुकान आदि सभी नियोजनों के श्रमिकों/ कर्मचारियों को होगी पात्रता
कलेक्टर ने उप श्रम आयुक्त को दिए निर्देश
उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत मतदान दिवस 28 नवंबर के दिन कार्यालयों, फैक्ट्रियों दुकानों आदि सभी प्रकार के नियोजनों में नियुक्त कर्मचारियों, श्रमिकों आदि को सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा शासकीय कर्मचारी, प्रायवेट, दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी, आम मजदूर आदि को भी सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने उप श्रमायुक्त को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर मतदान दिवस पर उक्त सभी को सवैतनिक अवकाश दिए जाना सुनिश्चित किया जाये।
कलेक्टर ने कहा है कि जो नियोजन 24 घंटे संचालित होते हैं उनमें भी बारी बारी से नियोजित श्रमिकों, कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश देना होगा।