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मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों में विधानसभा निर्वाचनव्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख रूपये


 

वहीं संसदीय निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा

मध्य प्रदेश सहित 25 राज्यों में 70 लाख रूपये

    उज्जैन । निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इनमें आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड़ु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड शामिल हैं।

    इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख रूपये है।

    शेष राज्य अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

    इसी प्रकार प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये मध्य प्रदेश सहित 25 राज्यों में प्रत्येक अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इनमें आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड़ु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं।

    शेष 3 राज्य अरूणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 54 लाख रूपये निर्धारित की गई है। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्ष्यदीप और पांडिचेरी में भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 54 लाख रूपये है।

 

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