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रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियां तुरंत दें, कलेक्टर ने की निर्वाचन कार्यों की समीक्षा


 

उज्जैन। चुनाव प्रचार आदि से संबंधित सभी अनुमतियाँ जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों को मिल जाएं, यह संबंधित रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करें। किसी को भी आवश्यक अनुमति मिलने में परेशानी नहीं आए। राजनीतिक दलों के प्रचार वाहन जो बाहर से ज़िले में आते हैं, तो देखा जाए कि उन्होंने राज्य स्तर से अनुमति ली है कि नहीं, यदि नहीं तो स्थानीय स्तर से अनुमति लें, अन्यथा कार्रवाई होगी।

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज सोमवार को बृहस्पति भवन में निर्वाचन कार्यों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर दीपक आर्य, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, सीईओ ज़िला पंचायत संदीप जी आर सहित सभी नोडल अधिकारी, सभी क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी आदि उपस्थित थे।

ड्यूटी के दौरान नशा किया तो कार्रवाई

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन कार्य के दौरान यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी शराब पिया हुआ पाया गया तो उसका मैडिकल कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वो प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस का।

एक झंडे की नहीं लेनी होगी अनुमति

स्वयं की संपत्ति पर यदि कोई राजनीतिक दल का एक झंडा लगा रहा है तो, उसे अनुमति नहीं लेना है। प्रचार वाहन के लिए उसे अनुमति लेनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्ति पर फ्लेक्स एवं बैनर लगाए जा सकते हैं, परंतु नगरीय क्षेत्रों में अनुमति लेनी होगी। सभी प्रचार सामग्री का खर्चा संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेगा।

30  को अंतिम तिथि नाम जोड़ने की

मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्तन की 30 अक्टूबर अंतिम तिथि होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी मतदाताओं को
वोटर पर्चियां समय पर बंट जाएं। बताया गया कि ज़िले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में एक एक गुलाबी मतदान केंद्र बनाया जा रहा है।

23 को ईवीएम का रैंडमाइजेशन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर पी वर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को ईवीएम का रेण्डमाईजेशन  होगा जिसमें यह तय होगा कि कोनसी मशीन किस विधानसभा क्षेत्र में जाएगी।

रैली में आचार संहिता का उल्लंघन

कलेक्टर ने महिदपुर क्षेत्र में एक राजनीतिक दल द्वारा निकाली गई रैली में आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामले में तुरंत विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश रिटर्निंग अधिकारी को दिए। 

दिव्यांगों के लिए वाहन की व्यवस्था

कलेक्टर ने स्वीप के नोडल अधिकारी श्री संदीप जीआर को निर्देश दिए कि हर मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं को लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जा सकती है। बताया गया कि ज़िले में मतदाता जागरूकता गतिविधियों के चलते मतदाताओं में जेंडर रेश्यो बढ़ा है। 0 Dastak Admin 23-Oct-2018

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