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अभ्यर्थी के नामांकन की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक दलों के गठन में आंशिक संशोधन


 

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी के नामांकन की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक पूर्व में दलों का गठन किया था। इसमें आंशिक संशोधन कर अधिकारियों को नवीन दायित्व सौंपे गये हैं। जिला व्यय अनुवीक्षण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य के प्रभारी कोष एवं लेखा के संयुक्त संचालक श्री जेएस भदौरिया रहेंगे। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जीएस डाबर मैदानी स्तर की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन के लिये समन्वयक का कार्य करेंगे। कलेक्टर ने जिले में 6 टीम गठित की है। इनमें फ्लाइंग स्काड टीम (एफएसटी), स्टेटिक सर्विलेंस टीम (एसएसटी), वीडियो सर्विसलेंस टीम (वीएसटी), वीडियो अवलोकन दल (वीवीटी), मीडिया मॉनीटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन टीम (एमसीएमसी), सहायक खर्च ऑब्जर्वर (एईओ) को दायित्व सौंपे हैं।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थी के द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये सभी व्ययों की निगरानी रखने, रख-रखाव करने व प्रचार अभियान के दौरान गैर-अनुज्ञेय व्ययों पर निगरानी रखने के लिये दलों के गठन में आंशिक संशोधन कर नवीन दायित्व अधिकारियों को सौंपे हैं।

 

फ्लाइंग स्काड टीम के दायित्व

    कलेक्टर ने फ्लाइंग स्काड टीम को निम्न दायित्व सौंपे हैं- प्रत्येक थाना क्षेत्र के लिये 1 फ्लाइंग स्काड है। इसमें 1 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं 1 पुलिस अधिकारी है। यह स्काड समस्त प्रकार के निर्वाचन खर्च एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को देखेगी। सीईओ तथा जिला शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ से प्राप्त शिकायत देखेगी। शिकायतकर्ता के सम्पर्क विवरण के साथ प्राप्त शिकायतों को तत्काल देखेगी। जहां तत्काल पहुंचना संभव न हो, वहां एसएसटी या थाना प्रभारी को भेजकर कार्यवाही कर अनुश्रवण करेगी। एसएसटी, एफएस, एसएचओ द्वारा ऐसी समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी करेगी। फ्लाइंग स्काड कार्यवाही की रिपोर्ट जिला नियंत्रण कक्ष या कॉल सेन्टर को करेगी। सम्बन्धित थाना क्षेत्र में एमसीएमसी का पालन सुनिश्चित करवाना। सभा, जुलूस व रैलियों की कानून व्यवस्था देखना आदि दायित्वों का निर्वहन करेगी। इस कमेटी में विधानसभावार अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं सहायक अधिकारियों, कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।

एमसीएमसी का दायित्व

     मीडिया मॉनीटरिंग एण्ड सर्टिफिकेशन टीम के दायित्व निम्न हैं- अभ्यर्थी के प्रचार प्रस्ताव के लिये प्रमाण-पत्र जारी करना। प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित विज्ञापनों पर निगरानी रखना व शंकास्पद पेडन्यूज की जांच करना। प्रचार सम्बन्धी शिकायतों या ईओ द्वारा प्रेषित प्रकरणों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अवैध पेड न्यूज पर आरओ के माध्यम से 96 घंटे में नोटिस जारी करवाना व जवाब उपरान्त कार्यवाही से अभ्यर्थी को अवगत कराना। यदि 48 घंटे में जवाब नहीं आता है तो एमसीएमसी कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा। निर्णय से अभ्यर्थी को अवगत कराना, विज्ञापन की दरें एकत्रित करना व एईओ को देना। यदि कोई भी अभ्यर्थी या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के व्यय लेखे में सम्मिलित किया जाना है तो इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के आरओ, एईओ, लेखा दल तथा डीईओ को सम्प्रेषित करने का दायित्व होगा। इस कमेटी में अधिकारी एवं सहायक अधिकारी, कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है।

वीडियो अवलोकन दल का दायित्व

    वीडियो अवलोकन दल का दायित्व निम्न है- इस दल की बैठक व्यवस्था आरओ या एईओ के कक्ष में होगी। इनके पास 1 सीडी प्लेयर व टीवी होगा। यह टीम व्यय से संबद्ध मामलों और आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित मामलों की पहचान हेतु रोज सीडी देखेंगे। यह टीम उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन व्यय सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट लेखा टीम या सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे। टीम एमसीएमसी उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट एवं सामान्य प्रेक्षक एवं आरओ को देगी। उपरोक्त आधारों पर अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उपरान्त किये गये व्यय का ब्यौरा दर्ज करेगी। इसके साथ वीडियो अवलोकन दल को आदि दायित्व सौंपे गये हैं। टीम में अधिकारी एवं सहायक अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

 

स्टेटिक सर्विलेंस टीम के दायित्व

     प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 या अधिक एसएसटी टीम होगी। इस टीम में 1 विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी और पुलिस अधिकारी होंगे। यह टीम मुख्य मार्गों, आन्तरिक मार्गों, अन्तरराज्यीय या अन्तरजिला मार्गों पर स्टेटिक सर्विलेंस टीम चेकपोस्ट लगायेगी। इस टीम का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में भारी मात्रा में लगाये जाने वाली नगदी, अवैध शराब, कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखना है। सम्पूर्ण जांच की वीडियोग्राफी करेगी और सीडी एकाउंटिंग टीम को सौंपेगी। दल दैनिक रिपोर्ट एसपी/आरओ एवं एईओ को प्रस्तुत करेगी। शंकास्पद नगद/उपहार जप्त करना व अपराध प्रतीत होता है तो सीआरपीसी/आईपीसी की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करना। समस्त प्रकार की शिष्टता, शालीनता एवं नम्रता का ध्यान रखना आवश्यक होगा। एसएसटी टीम को अन्य दायित्व भी सौंपे गये हैं। टीम में अधिकारी एवं सहायक अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

वीडियो सर्विलेंस टीम के दायित्व

    वीडियो सर्विलेंस टीम का दायित्व सभा, रैलियों, बैठकों की वीडियो कव्हरेज करना। कव्हरेज से पूर्व सभी प्रकार की घटनाओं के बारे में स्थान, तारीख एवं पार्टी, अभ्यर्थी का नाम वायस मोड़ में रिकार्ड करना। रिकार्डिंग में वाहन, कुर्सियां, टेन्ट, मंच, पोस्टर, फ्लेक्स, कटाऊट, बैनर आदि कवर कर समस्त खर्चों को केप्चर करना है। यदि वाहन अन्य स्थान पर पार्क किये गये हों तो जहां तक संभव हो ड्रायवर एवं पैसेन्जर के बयान भी रिकार्ड करना। बीच-बीच में भाषण के अंशों विशेषकर आचार संहिता के उल्लंघन वाली बातों को रिकार्ड करना अनिवार्य है। जहां 1 ही दिन में 1 क्षेत्र में 1 ही समय पर एकाधिक कार्यक्रम है तो उसके लिये पृथक से वीडियो सर्विलेंस टीम लगाई जायेगी। टीम में अधिकारी एवं सहायक अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

सहायक खर्च ऑब्जर्वर के दायित्व

    सहायक खर्च ऑब्जर्वर प्रत्येक विधानसभा हेतु रहेंगे। व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र हेतु अतिरिक्त खर्च ऑब्जर्वर हो सकते हैं। इनका कार्यालय आरओ मुख्यालय पर होगा। इन्हें 1 माह निजी सुरक्षाकर्मी, 1 स्थानीय सिम कार्ड तथा आरओ कार्यालय के परिसर में कार्यालय हेतु स्थान आरओ उपलब्ध करायेंगे। व्यय प्रेक्षक, आरओ/डीईओ के मध्य समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अधिसूचना के दिन से ही इन्हें निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जायेगा। व्यय प्रेक्षक की अनुमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र से बाहर नहीं किये जायेंगे। सहायक खर्च ऑब्जर्वर को अन्य दायित्व भी सौंपे गये हैं। टीम में अधिकारी एवं सहायक अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

 

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